जुबिली न्यूज डेस्क
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने आज जालसाजी के एक मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी है।
अदालत ने आजम खान को आदेश दिया है कि आने वाले दो सप्ताह के भीतर वे नियमित जमानत के लिए सक्षम कोर्ट के सामने आवेदन दें।
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जस्टिस बीआर गवई, नागेश्वर राव और एएस बोपन्ना ने इस मामले की सुनवाई की। फिलहाल कोर्ट के आज के फैसले के बाद आजम खान के बाहर आने की संभावना बढ़ गई है। उनके खिलाफ दर्ज कुल 89 में से 88 मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है।
मालूम हो कि सपा नेता आजम खान लगभग दो साल से सीतापुर जेल में बंद हैं। उन पर कई मामले दर्ज हैं।
शीर्ष अदालत ने आजम खान के मामले में मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके अंतरिम जमानत दी है।
आजम खान पर भ्रष्टाचार, यतीमखाना पर कब्जा करने, बेतहाशा संपत्ति अर्जित करने को लेकर अलग-अलग धाराओं में मामले दर्ज थे।
यूपी सरकार आजम खां को बता चुकी है आदतन अपराधी
सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने आजम खां की जमानत का विरोध करते हुए उन्हें आदतन अपराधी बताया था। यूपी सरकार ने आजम खान को भूमाफिया बताते हुए एससी में जमानत का विरोध किया था।
योगी सरकार ने कहा था कि आजम खां ‘आदतन अपराधी’ हैं।
सरकार की ओर कोर्ट में पेश अडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा था कि आजम खान पहले ही भूमि कब्जाने के मामले में जांच अधिकारी को धमकी दे चुके हैं।
जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष उन्होंने कहा, ‘आजम खान भूमाफिया हैं। उनके खिलाफ लोगों ने निजी तौर पर शिकायतें दर्ज कराई हैं। वह आदतन अपराधी हैं। हर चीज में उन्होंने धोखाधड़ी की है।’