न्यूज डेस्क
दिल्ली में नागरिकता संसोधन कानून को लेकर एक माह से ज्यादा समय से विरोध-प्रदर्शन चल रहा है। विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी की तरफ से समर्थन रैली भी निकाली गई लेकिन ये विरोध-प्रदर्शन थमा नहीं।
फिलहाल दिल्ली में सीएए को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक अधिसूचना जारी किया है जिसमें दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया है।
इस अधिसूचना के अनुसार पुलिस किसी को भी रासुका के तहत गिरफ्तार कर सकती है और उसे राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के तहत पुलिस द्वारा महीनों हिरासत में रखा जा सकता है।
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बताते चलें यह अधिसूचना 19 जनवरी से 18 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी। अधिसूचना के अनुसार उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 की धारा तीन की उपधारा (3) का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार दिया है।
हालांकि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह एक नियमित आदेश है जिसे हर तिमाही में जारी किया गया है और मौजूदा स्थिति से इसका कोई लेना-देना नहीं है।
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