न्यूज डेस्क
रविवार को मध्य प्रदेश की डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह कुछ प्रदर्शनकारियों को धकेलती नजर आ रही थी। वीडियो में आगे दिखता है कि वह एक प्रदर्शनकारी को पकड़ती है और उसे थप्पड़ मारती हैं।
यह घटना खूब चर्चा में रहा। दरअसल मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा कस्बे में नागरिकता संसोधन कानून के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली थी। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गयी। ये वीडियो उसी झड़प के दौरान का है। फिलहाल इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और जिलाधिकारी से बुधवार को जवाब तलब किया।
हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति एस सी शर्मा और न्यायमूर्ति शैलेंद्र शुक्ला ने राजगढ़ निवासी अधिवक्ता हर्षवर्धन शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव एवं राजगढ़ की जिलाधिकारी निधि निवेदिता और अन्य सरकारी अधिकारियों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है।
राजगढ़ जिले के ब्यावरा कस्बे में जब यह रैली निकाली गयी, तब जिले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत प्रशासन ने ऐसे आयोजनों पर रोक लगा रखी थी।
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#WATCH Madhya Pradesh: A protestor pulls hair of Rajgarh Deputy Collector Priya Verma, after she hits BJP workers and drags them. The clash broke out during a demonstration in support of #CAA. pic.twitter.com/7ckpZaFBkJ
— ANI (@ANI) January 19, 2020
इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील पुष्यमित्र भार्गव ने पत्रकारों को बताया कि हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि दोनों प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी कानूनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हाथ उठाया, जबकि वे हाथों में तिरंगा लेकर प्रदर्शन कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि याचिका में गुहार लगाई गयी है कि दोनों प्रशासनिक अधिकारियों से कार्यपालक मजिस्ट्रेट की कानूनी शक्तियां छीन ली जायें और इस थप्पड़ कांड की मजिस्ट्रेटी तथा न्यायिक जांच करायी जाये।
याचिका में यह भी कहा गया है कि प्रदेश भर में धरना-प्रदर्शनों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लागू निषेधाज्ञा को हटाया जाये, क्योंकि इससे नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है।
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