जुबिली न्यूज़ डेस्क
नई दिल्ली. सात साल की मासूम के साथ रेप करने वाले सिकन्दर उर्फ़ जीवाणु को अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है. अदालत ने कहा है कि जीवाणु को जेल में तब तक रहना होगा जब तक कि वह मर न जाए.
मामला पहली जुलाई 2019 का है. राजस्थान की राजधानी जयपुर में रेपिस्ट सिकन्दर उर्फ़ जीवाणु ने सात साल की मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाया और इसके बाद फरार हो गया. इस मामले ने काफी तूल पकड़ा. आक्रोशित लोगों के गुस्से को देखते हुए पुलिस ने जगह-जगह छापेमारी करनी शुरू की. एक हफ्ते के बाद वह कोटा में पुलिस के हत्थे चढ़ गया. पुलिस ने उसे जेल भेज दिया.
पाक्सो कोर्ट में चली सुनवाई के बाद जज डॉ. एल.डी. किराडू ने उसे रेप का दोषी मानते हुए ज़िन्दगी की आख़िरी सांस तक जेल में कैद रखने की सजा सुनाई. जज ने अपने फैसले में कहा कि अपराधी को समाज से दूर किया जाना चाहिए. ताकि वह जेल में रहकर अपने कृत्यों का प्रायश्चित करे.
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सरकारी वकील ने फांसी की मांग की लेकिन अदालत ने इससे इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि जब जीवाणु ने इस वारदात को अंजाम दिया था उस वक्त तक फांसी की सजा का प्राविधान नहीं था इसलिए उसे फांसी नहीं दी जा सकती.