जुबिली न्यूज डेस्क
बिहार में जातीय जनगणना को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल नीतीश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया गया है. कोर्ट में सरकार ने जल्द सुनवाई के लिए यह याचिका दायर की थी. इससे पहले, गणना पर 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी. बिहार सरकार ने अपनी याचिका में मांग की थी कि इस पर जल्द सुनवाई की जाए. उधर, हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा था कि अब तक जो डेटा कलेक्ट हुआ है, उसे नष्ट ना किया जाए.
कोर्ट के फैसले के आधार पर होगी चर्चा
वहीं, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि कोर्ट के फैसले के आधार पर चर्चा की जाएगी. हमारी सरकार गणना को प्रति प्रतिबद्ध है. महागठबंधन सरकार के अधिकतर नेता दावा कर रहे हैं कि भाजपा जाति आधारित गणना को रोकने की कोशिश कर रही है.
जाति आधारित गणना का 80 प्रतिशत काम पूरा
जानकारी के अनुसार, जाति आधारित गणना का काम 80% पूरा कर लिया गया है, लेकिन उसे 100% करने के लिए और समय की जरूरत है. करीब-करीब ऑफलाइन काम पूरा हो चुका है. 7 जनवरी से शुरू हुई गणना 15 मई को खत्म होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी. कैबिनेट से पूरी गणना पर 500 करोड़ खर्च करने की मुहर लगी है, लेकिन इसे कानूनी रूप नहीं दिया गया है.