जुबिली न्यूज़ डेस्क
भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के भयंकर प्रकोप के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के एक दिन बाद आज गरीबों के नि:शुल्क इलाज के संबंध में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के तहत दिशानिर्देश जारी कर दिए गए।
सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना लागू की गई है। इस योजना में आयुष्मान कार्डधारी परिवारों का नि:शुल्क कोविड उपचार करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय भी लिये गये हैं।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव आकाश त्रिपाठी ने योजना की जानकारी और क्रियान्वयन के लिये आज सभी कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र जारी किया है। सचिव आकाश त्रिपाठी ने बताया कि आयुष्मान पैकेज की दरों में 40 प्रतिशत की वृद्धि कर उनको वर्तमान में उपचार के लिये निजी अस्पतालों की दरों के समकक्ष लाया गया है।
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इसमें विशेष जाँचों जैसे सीटी स्केन, एमआरआई आदि की अधिकतम सीमा जो पूर्व में 5 हजार रुपये प्रति परिवार प्रतिवर्ष थी, इसे संशोधित कर वर्ष 2021-22 में कोविड-19 के उपचार हेतु भर्ती कार्डधारियों के लिए 5 हजार रुपये प्रति कार्डधारी कर दिया गया है।
वर्तमान में प्रदेश के कोविड उपचार हेतु चिन्हित अस्पतालों की संख्या 579 के विरुद्ध मेडिसिन विशेषज्ञता वाले 288 अस्पताल ही आयुष्मान योजना के लिए मान्य किए गए हैं।
इसलिए जिला स्वास्थ्य समिति को जिला स्तर पर कोविड-19 के इलाज के लिए सार्थक पोर्टल पर पंजीकृत निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना में तीन माह के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है।
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सचिव आकाश त्रिपाठी ने बताया कि इस निर्णय से आर्थिक रूप से कमजोर आयुष्मान कार्डधारी परिवारों का निःशुल्क कोविड उपचार कराया जा सकेगा, जो राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है।
उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जिले के समस्त ऐसे निजी अस्पताल जो मेडिसिन विशेषज्ञता रखते हुए कोविड उपचार कर रहे हैं और सार्थक पोर्टल पर पंजीबद्ध हैं, उनकी आयुष्मान योजना के अन्तर्गत तीन माह के लिए अस्थायी संबद्धता शीघ्र दी जाये ताकि उन सभी अस्पताल में आयुष्मान योजना के नवीन पैकेज के अन्तर्गत आयुष्मान कार्डधारियों का नि:शुल्क कोविड उपचार सुनिश्चित किया जा सके। बहुत छोटे अस्पतालों को यह संबद्धता न दी जाये।
सूत्रों के अनुसार राज्य शासन की प्रतिबद्धता है कि आयुष्मान भारत योजना में पात्र परिवार के प्रत्येक सदस्य को कार्ड उपलब्ध कराया जाये। यह कार्य एक अभियान के रूप में किया जाएगा। कोविड-19 के नि:शुल्क उपचार के लिये विशेष अभियान चलाकर सुनिश्चित करें कि आयुष्मान पात्र परिवारों के प्रत्येक सदस्य को पृथक कार्ड मिल सके और उनका निःशुल्क कोविड उपचार किया जा सके।
कोई भी आयुष्मान कार्ड की पात्रता रखने वाले परिवार के पास यदि आयुष्मान कार्ड नहीं है और उसे कोविड होने के कारण उपचार की आवश्यकता है, तो भी इनका निःशुल्क इलाज सुनिश्चित किया जाना है। यदि आयुष्मान कार्डधारक के परिवार का कोई सदस्य जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है और वह कोविड पॉजीटिव होकर उपचार के लिये अस्पताल में पहुँचता है, तो वह तीन तरह से अस्पताल में प्रवेश पा सकेगा।
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परिवार के किसी सदस्य का आयुष्मान कार्ड एवं खाद्यान्न की पर्ची, जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि वह आयुष्मान कार्डधारक के परिवार का सदस्य है।
आयुष्मान कार्डधारी परिवार के एक सदस्य का आयुष्मान कार्ड एवं उसके साथ समग्र आईडी का प्रस्तुतिकरण, जिसके माध्यम से यह पता चलता हो कि वह आयुष्मान कार्डधारक परिवार का सदस्य है।
इसके अलावा परिवार के एक सदस्य का आयुष्मान कार्ड एवं साथ में किसी भी शासकीय विभाग के राजपत्रित अधिकारी का इस बावत प्रमाणीकरण कि वह आयुष्मान कार्डधारक के परिवार का सदस्य है। सूत्रों ने बताया कि कोविड उपचार के लिये भर्ती होने के पश्चात तीन दिवस के भीतर मरीज के परिवारजन को मरीज का आयुष्मान कार्ड बनवाकर अस्पताल में प्रस्तुत करना होगा।
उसे यह कार्ड बनाने के लिए एक सुगमता पूर्वक व्यवस्था जिला कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सुनिश्चित करेंगे और इस हेतु शासकीय चिकित्सालयों में आयुष्मान कार्ड बनाने की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
प्रदेश के समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा संचालित अस्पताल, समस्त जिला चिकित्सालय, समस्त सिविल अस्पताल एवं कोविड उपचार करने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रदेश सरकार द्वारा समस्त कोविड मरीजों को पूर्णतः निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है।
इसके लिए शासकीय अस्पतालों में 395 आईसीयू/ एचडीयू बेड, 13 हजार 334 ऑक्सीजनयुक्त बेड एवं 20 हजार 601 आइसोलेशन बेड उपलब्ध कराये गये है।
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