जुबिली न्यूज डेस्क
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है।
कोर्ट ने सबूतों की कमी के आधार पर कांग्रेस नेता थरूर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला खारिज कर दिया।
थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक पांच सितारा होटल में मृत पाई गई थीं।
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शुरू में पुष्कर की मौत को ख़ुदकुशी माना गया था लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस ने कहा कि उनकी हत्या की गई थी। हालांकि पुसिलस ने किसी संदिग्ध का नाम नहीं लिया था।
साल 2018 में दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर पर अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने और क्रूरता का आरोप लगाया था। वहीं दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें इस मामले में अभियुक्त माना था।
हालांकि, तब कंग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट करके चार्जशीट में लगाए गए आरोपों को आधारहीन बताया था और इसके खिलाफ लड़ाई लडऩे की बात कही थी।
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शशि थरूर ने कोर्ट के उन्हें बरी करने के आदेश के बाद एक बयान जारी कर न्यायाधीश गीतांजलि गोयल का आभार प्रकट किया है।
— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) August 18, 2021
शशि थरूर ने लिखा है, “इस आदेश से उस डरावने सपने का अंत हो गया है जिसने मुझे मेरी पत्नी सुनंदा की दुखद मृत्यु के बाद घेर लिया था। मैंने धीरज से मुझ पर लगाए गए दर्जनों आरोपों और मीडिया में लगाए मिथ्यारोपण का सामना किया और भारतीय न्यायपालिका में आस्था बनाए रखी, जिसकी आज जीत हुई है।”