जुबिली न्यूज डेस्क
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर झटका लगा है. केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। कथित शराब घोटाले से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो के एक मामले में केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया।
यह फैसला केजरीवाल की पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद आया है, जो पहले आज खत्म होने वाली थी। इससे पहले 18 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें उन्होंने जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने वकीलों से दो अतिरिक्त कानूनी मुलाकात की मांग की थी। उनकी याचिका का जेल अधिकारियों और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के वकीलों ने विरोध किया था।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता पेश हुए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 जुलाई को केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के जरिए अपने वकीलों से दो अतिरिक्त मुलाकात की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर आवेदन को खारिज कर दिया।
वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के कविता की याचिका पर सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की, जिसमें उन्होंने दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उन्हें सीबीआई हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय के रोस्टर में बदलाव के कारण न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने मामले को अपने बोर्ड से मुक्त कर दिया है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने मामले को उचित पीठ के समक्ष 31 जुलाई के लिए तय किया है।