न्यूज़ डेस्क
समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद आजम खान की मुश्किले थमने का नाम नहीं ले रही है। उनके द्वारा बनवाई गई रामपुर में मौलाना मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी को लेकर उपजिलाधिकारी ने बड़ा आदेश दिया है। उपजिलाधिकारी ने यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे सार्वजनिक रास्ते से अनाधिकृत कब्ज़ा हटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा उनपर भारी जुर्माना भी लगाया गया है।
इसके अलावा उन पर क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ 27 लाख 60 हजार का जुर्माना लगाया गया है। यूनिवर्सिटी से कब्जा मुक्त होने तक 9,10,000 प्रति माह की दर से 15 दिन के अंदर वादी लोक निर्माण विभाग को देने का आदेश दिया है।
दरअसल, रामपुर में पूर्व राज्य मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने गृह मंत्रालय से शिकायत की थी। उन्होंने शिकायत की थी कि आजम खान ने 13.8420 हेक्टेयर कस्टोडियम भूमि अपनी यूनिवर्सिटी में शामिल करके अवैध रूप से कब्जा कर लिया है।
रामपुर के एसडीएम कोर्ट ने भी आजम खान पर शिकंजा कसते हुसे कहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी के रास्त में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए। आदेश में कोर्ट ने कहा है कि आजम खान 3,27,60000 रुपए की भरपाई करें और जब तक यह कारवाई पूरी तरह से नहीं हो जाती तब तक आजम खान को हर महीने 9 लाख दस हजार रुपए देने होंगे।