जुबिली न्यूज़ डेस्क
लखनऊ। यूपी सरकार अनलॉक-4 के तहत स्कूल- कॉलेज खोलने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार के अनुसार 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र कुछ शर्तों के साथ स्कूल जा सकेंगे। हालांकि अब तक छात्र घर में बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, अब छात्र स्कूल आने की तैयारी कर लें।
आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने 21 सितंबर से शर्तों के साथ कुछ उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति दी है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर स्कूल- कॉलेज खोले जाएंगे।
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स्कूलों में 21 सितंबर के बाद सिर्फ 9- 12 कक्षा के छात्रों को शिक्षक से सलाह लेने के लिए स्वेच्छा से जाने की अनुमति है। इसके लिए अभिभावकों की लिखित अनुमति होनी चाहिए, जबकि 50% शिक्षकों और अन्य स्टाफ को स्कूलों में जाने की अनुमति दी गई है।
शिक्षक और छात्र जान लें ये नियम
- सिर्फ 9-12 कक्षा के छात्रों को शिक्षक से सलाह लेने के लिए स्वेच्छा से जाने की अनुमति।
- अभिभावकों की लिखित अनुमति होगी अनिवार्य।
- सिर्फ 50% शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ को स्कूलों में जाने की अनुमति।
- छात्र और शिक्षक आपस में किसी भी तरह की कोई शेयरिंग नहीं कर सकेंगे।
- शिक्षकों के बीच नोटबुक, पेन और पेंसिल आदि की शेयरिंग नहीं होगी।
- कमरे में एसी का टेम्परेचर भी 24 से 30 डिग्री के बीच ही रहेगा।
- स्कूलों में प्रार्थनाएं, खेलकूद आदि कार्यक्रम नहीं होंगे।
- स्कूल- कालेजों में स्वीमिंग पूल आदि भी बंद रहेंगे।
- छात्रों व शिक्षकों के थूकने पर सख्त पाबंदी होगी।
- सभी शिक्षण संस्थानों को हेल्पलाइन नंबर वह स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के नंबर प्रदर्शित करने होगें।
- शिक्षक स्कूलों से ही ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर सकेंगे, छात्र चाहें तो वहां बैठकर भी पढ़ सकते हैं।
- बीमार कार्मिकों एवं गर्भवती महिला शिक्षकों- कर्मचारियों के स्कूल- कॉलज जाने पर पूर्व की तरह ही प्रतिबंध लागू रहेगा।
- कंटेनमेंट जोन में रह रहे कार्मिक या छात्रों को स्कूल या कॉलेज आने की अनुमति नहीं।
- सभी संस्थानों में एक आइसोलेशन रूम भी बनाना होगा, जहां जरूरत पड़ने पर संभावित मरीज को रखा जा सके।
- स्कूल- कॉलेजों को मास्क, सेनेटाइजर आदि का भी पर्याप्त इंतजाम करना होगा।
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