जुबिली न्यूज डेस्क
नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई शुरू हो गई है. आपको बता दें कि बुधवार को हुई सुनवाई में संविधान पीठ ने केंद्र सरकार से अरुण गोयल के चुनाव आयुक्त पद पर नियुक्ति से जुड़ी मूल फाइल तलब की थी. जिसके बाद केंद्र ने पीठ को चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति की फाइल सौंपी है.
5 सदस्यीय संविधान पीठ
बता दे कि जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अटाॅर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कहा, ‘हम देखना चाहते हैं कि नियुक्ति कैसे हुई? किस प्रक्रिया का पालन किया गया. कुछ ऐसा-वैसा तो नहीं हुआ है, क्योंकि गोयल ने हाल ही में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी. नियुक्ति कानूनन सही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. यह विरोधात्मक कदम नहीं है, हम इसे सिर्फ रिकॉर्ड के लिए रखेंगे. पर हम जानना चाहते हैं कि आपका दावा सही है या नहीं. चूंकि हम 17 नवंबर से सुनवाई कर रहे हैं, नियुक्ति बीच में 19 नवंबर को की गई, यह आपस में जुड़ा हो सकता है. इस दौरान नियुक्ति न की जाती, तो उचित होता. हम जानना चाहता हैं कि इस नियुक्ति के लिए किसने प्रेरित किया था.
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कोर्ट ने सीईसी और ईसी की पूर्ण स्वायत्तता पर जोर दिया. सरकार ने कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए कहा नियुक्ति की तय परंपरागत प्रक्रिया अपनाई जाती है. वरिष्ठता सूची होती है. नामों का पैनल तैयार होता है. कोर्ट को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है. कोर्ट को तभी दखल देना चाहिए जबकि कोई खामी हो ऐसा इस मामले में नहीं है.
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