जुबिली स्पेशल डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी का घर सिर्फ इस आधार पर नहीं तोड़ा जा सकता कि वह किसी आपराधिक मामले में दोषी या आरोपी है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है।
इतना ही भी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला किसी एक स्टेट के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए है।
कोर्ट ने अनुसार किसी का घर सिर्फ इस आधार पर नहीं तोड़ा जा सकता कि वह किसी आपराधिक मामले में दोषी या आरोपी है।
अदालत ने आगे कहा कि हमारा आदेश है कि ऐसे में प्राधिकार कानून को ताक पर रखकर बुलडोजर एक्शन जैसी कार्रवाई नहीं कर सकते।
कोर्ट ने कहा है कि मौलिक अधिकारों को आगे बढ़ाने और वैधानिक अधिकारों को साकार करने के लिए कार्यपालिका को निर्देश जारी किए जा सकते हैं।
बता यूपी में बुलडोजर एक्शन काफी सुर्खियों में रहता है। योगी सरकार अक्सर बुलडोजर एक्शन के लिए अक्सर चर्चा में रहती थी लेकिन इस आदेश के बाद अब पूरी तरह से बुलडोजर एक्शन पर रोक लग गई है।