न्यूज़ डेस्क
देश में सितंबर की पहली तारीख से कई बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। इसका सीधा असर आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। सितंबर महीने से ट्रैफिक, बैंकिग, टैक्स और आधार कार्ड से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है।
इनमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि के कई गुना किये जाने और बैंक खाते से एक करोड़ रुपये से अधिक की निकासी करने पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) जैसे कई बदलाव हो जायेंगे।
सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि में कई गुना की बढ़ोतरी की गई है। इस नियम से संबंधित विधेयक संसद के पिछले सत्र में ही पारित हुआ था। जुर्माने में बढ़ोतरी आज से प्रभावी हो जायेगी।
मोटर व्हीकल एक्ट 2019
केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट 2019 आज से लागू कर दिया है। इस एक्ट में जुर्माने में भारी इज़ाफ़ा किया गया है। नए नियम के मुताबिक नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हज़ार रु का जुर्माना और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने पर 500 से 1500 रुपये का जुर्माना। पहले ये 100 से 300 रुपये था।
दुपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर जो जुर्माना पहले 100 रुपये था अब वो 500 रुपये हो गया है। प्रदूषण सर्टिफ़िकेट न होने पर पहले 100 रुपये भरने पड़ते थे अब 500 रुपये देने होंगे। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाने पर अब 500 की जगह 5000 रु देने होंगे। अब रेड लाइट तोड़ने पर देना होगा 5000 रूपए का जुर्माना, नशे में गाड़ी चलाने पर 10 हजार का जुर्माना भरना
वहीं, शराब पीकर वाहन चलाने पर अब 10 हजार रुपये का जुर्माना होगा। पहले यह राशि दो हजार रुपये थी। स्वीकृत गति से तेज वाहन चलाने के मामले में जुर्माना राशि को 500 रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये किया गया है। आपात सेवा के काम में लगे वाहनों को गुजरने के लिए जगह नहीं देने पर 10 हजार रुपये का दंड भरना होगा। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर पाँच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
बैंक सुबह 9 बजे खुलेंगे
ज्यादातर सभी पब्लिक सेक्टर बैंक (PSU) सुबह 10 बजे खुलते हैं और लोग 10 बजे का इंतजार करते हैं। लेकिन अब ग्राहकों की परेशानी कम होगी। वह ऑफिस जानें से पहले अपना बैंक से जुड़ा काम निपटा पाएंगे।
ये नए नियम सितंबर से लागू होंगे। अगर ये नियम लागू होते हैं तो बैंक सुबह 9 बजे खुलेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के बैंकिंग डिवीजन ने सभी सरकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुबह 9 बजे खोलने का प्रस्ताव दिया है।
ऑनलाइन रेल टिकट महंगा हो जाएगा
1 सितंबर 2019 से ऑनलाइन रेल टिकट महंगा हो जाएगा। रेलवे में स्लीपर क्लास के ई-टिकट बुकिंग पर 20 रुपए का सर्विस चार्ज देना होगा।
एसी श्रेणी के ई-टिकट पर 40 रुपये का सर्विस चार्ज देना होगा, भीम एप से भुगतान पर स्लीपर के लिए 10 रुपये सर्विस चार्ज देना होगा, एसी के लिए भीम एप से भुगतान पर 20 रुपये सर्विस चार्ज देना होगा।
ई-वॉलेट इस्तेमाल करने के लिए KYC पूरी करनी होगी
पेटीएम, फोनपे या गूगलपे जैसे मोबाइल ई-वॉलेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को 31 अगस्त से पहले-पहले इसकी केवाईसी (KYC) पूरी करनी होगी।
एक सितंबर 2019 के बाद ऐसा ना कराने पर मोबाइल वॉलेट काम करना बंद कर देगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न मोबाइल वॉलेट कंपनियों को नोटिस भेजा है। RBI के दिशा निर्देश पर केवाईसी पूरी करने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया था।
बैंक अकाउंट से नगद पैसा पर टीडीएस कटेगा
किसी भी सरकारी बैंक, पोस्ट ऑफिस से एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा नगदी निकालने पर अब आपको 1 सितंबर से 2 फीसदी टीडीएस देना होगा। माना जा रहा है कि सरकार इसके पीछे डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना चाहती है।
होम और लोन में बदलाव
अब आपके होम लोन और ऑटो लोन को रेपो रेट से लिंक किया जाएगा। इससे फायदा यह होगा कि आरबीआई जब भी रेपो रेट में कटौती करेगा इसका फायदा आपको मिलेगा। एसबीआई यह सेवा आज से शुरू कर देगा।
FDI के रेट में कटौती
रिटेल डिपॉजिट पर अब ब्याज कम मिलेगा. एसबीआई ने इसमें कटौती की है। 1 लाख तक के डिपॉजिट वाले ग्राहकों को बचत खाते में 3.5 प्रतिशत ब्याज मिलता रहेगा। लेकिन एक लाख से ज्यादा डिपॉजिट वाले ग्राहकों के लिए यह दर 3 प्रतिशत ही रहेगी।
घर खरीदने पर देना होगा ज्यादा टीडीएस
अब अगर आप खरीदते हैं तो साथ मिलने वाली सुविधाएं जैसे कार पार्किंग, विद्युत-पानी की सुविधा और क्लब मेंबरशिप जैसी अन्य सुविधाओं पर खर्च भी टीडीएस के दायरे में आएगा।
आधार से नहीं लिंक है पैन तो
अगर अभी तक आपने आधार नंबर से अपना पैन लिंक नहीं कराया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नया पैन जारी करेगा और अब आपका पुराना पैन कार्ड अवैध माना जाएगा।
15 दिन में जारी होगा किसान क्रेडिट कार्ड
अब 1 सितंबर से बैकों को किसान क्रेडिट कार्ड 15 दिन में जारी करना होगा।
यहां भी देना होगा 5 फीसदी का टीडीएस
अगर आपने एक साल के अंदर किसी कांट्रेक्टर्स या प्रोफेशनल को 50 लाख से अधिक का पेमेंट करते है तो उसमें 5 फीसदी का टीडीएस देना होगा।
LIC पर टीडीएस
अब आपको LIC से मिलने वाली राशि टैक्स के दायरे में आती है तो इस पर 5 फीसदी टीडीएस कटेगा।