न्यूज डेस्क
पिछले साल 28 सितंबर को हुए राजधानी के बहुचर्चित विवेक तिवारी हत्याकांड के आरोपी संदीप कुमार की जमानत हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है। संदीप के खिलाफ मुख्य आरोपी सिपाही प्रशांत को भड़काने के सुबूत न मिलने की वजह से कोर्ट ने उसे जमानत दे दी।
विवेक तिवारी हत्याकांड के मामले में आरोपी संदीप कुमार ने बेल एप्लिकेशन हाई कोर्ट में डाली थी जिस पर हाई कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में सिपाही संदीप को रिहा कर दिया।
वहीं मृतक विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना के वकील ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया। जिसे लेकर उनकी जज से तीखी बहस भी हुई। जज ने कहा आपको जो तय करना है कि ट्रायल में जाके करिए। प्रशांत चौधरी ने गोली मारी है।
लेकिन संदीप के खिलाफ हत्या करने या प्रशांत को उकसाने का सबूत नहीं है। इसके बाद न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने संदीप कुमार को जमानत दे दी।
बता दें कि 28 सितंबर 2018 को एप्पल कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी अपनी सहकर्मी सना को छोड़ने अपनी एक्सयूवी से जा रहे थे। तभी रात में बाइक सवार दो पुलिसकर्मियों प्रशांत चौधरी और संदीप कुमार ने उन्हें रुकने का इशारा किया था।
जब वे नहीं रुके तो सिपाही प्रशांत चौधरी ने गोली चला दी थी, जिसमें विवेक की मौत हो गई थी। लेकिन सना इस हमले में बाल-बाल बच गई थीं।
इस घटना के बाद से ही जनआक्रोश फ़ैल रहा था। जिसके बाद जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने इससे जुड़े सभी पहलूओं को सामने लाने के लिए हत्याकांड की मजिस्ट्रेटी जांच का निर्देश देते हुए जांच की जिम्मेदारी अपर नगर मजिस्ट्रेट चतुर्थ सलिल पटेल को सौंपी थी। जांच के बाद दोनों पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया था।