जुबिली न्यूज़ डेस्क
तमिलनाडु में बॉलीवुड के अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती तथा अनेक दूसरी जानी-मानी हस्तियों के रिसॉर्ट तोड़े जाएंगे। दरअसल इन रिसॉर्ट का बहाथियों के सुरक्षित क्षेत्र में गैर कानूनी ढंग से निर्माण हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने आज रिसॉर्ट तोड़ने के आदेश प्रदान किए है।
जानकारी के मुताबिक, नीलगिरी पहाड़ियों के मदुमलाई फॉरेस्ट रेंज में अनेक प्रभावशाली लोगों ने रिसॉर्ट तैयार कर लिए थे। इनमें मिथुन का भी एक रिसॉर्ट है। इस क्षेत्र से मौसम बदलने पर हाथी बड़ी संख्या में गुजरते है। रिसॉर्ट बनाए जाने के पश्चात से वहां इंसानों को आबादी बढ़ने लगी है। इसका हाथियों के इस रास्ते से पलायन पर काफी प्रभाव पड़ रहा है।
बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट ने वर्ष 2011 में ही रिसॉर्ट तोड़ने के आदेश प्रदान किए थे। किन्तु मिथुन समेत कई लोगों ने इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। तब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ था। उच्चतम न्यायालय ने हाई कोर्ट के आदेश पर अपनी मुहर लगा दी है।
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वर्ष 2011 में हाईकोर्ट ने पर्यावरण को खतरे को देखते हुए अदालत ने मिथुन के रिसॉर्ट समेत क्षेत्र के कुछ और होटलों को भी ढहाने के आदेश दिए थे। वहीं मिथुन ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की और कहा था कि उनके रिसॉर्ट से अनेक आदिवासियों को रोजगार प्राप्त होता है।
इसके साथ ही इस क्षेत्र में रिसॉर्ट होने और लोगों की आवाजाही के कारण हाथियों के अवैध शिकार पर भी रोक लगी है। इसलिए उनके रिसॉर्ट को तोड़ने पर रोक लगाई जानी चाहिए।
मद्रास हाईकोर्ट ने अपने आदेश में बोला था कि इकोटूरिज्म के नाम पर बसाए गए मिथुन के होटल से पर्यावरण का काफी हानि हो रही है। ये बंगाल एलिफेंट कोरिडोर में पड़ता है तथा इस जमीन पर वन विभाग का हक है।
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