जुबिली न्यूज़ डेस्क
नई दिल्ली। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने आयात और निर्यात करने वाले व्यापारियों के राहत भरी खबर दी है। CBIC ने विदेश से उत्पादों का आयात और निर्यात करने वाले कारोबारियों को 30 जून 2021 तक कस्टम अथॉरिटीज के पास बिना बॉन्ड भरे कारोबार करने की इजाजत दी है। कोरोना वायरस महामारी के चलते एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रेड पर कोई असर नहीं पड़े, इसके लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।
CBIC के सर्कुलर के मुताबिक, 30 जून तक आयात और निर्यात करने वाले कारोबारियों को Bond के बदले कस्टम अथॉरिटीज के पास सिर्फ एक अंडरटेकिंग देना होगा।
उम्मीद है कि CBIC के द्वारा दी गई इस राहत से भारत के अंतरराष्ट्रीय कारोबार में बढ़ोतरी होगी और कारोबारी गतिविधियां को महामारी के दौरान भी तेजी से जारी रखने में मदद मिलेगी।
CBIC ने कहा कि कस्टम क्लीयरेंस के कुछ मामलों में कारोबारियों ने बॉन्ड्स के बदले अंडरटेकिंग (Undertaking) स्वीकार करने के का अनुरोध किया था। यह मांग देश के कई हिस्सों में लगाए गए लॉकडाउन चलते कारोबारियों ने किया था, क्योंकि कोरोना के कारण लगाए गए प्रतिबंधों से उन्हें बिजनेस करने में कठिनाई हो रही थी।
इसे देखते हुए CBIC ने गुड्स का कस्टम क्लीयरेंस जल्द करने के साथ कस्टम कंट्रोल और कारोबार करने की सहूलियत के बीच संतुलन बनाने के लिए बॉन्ड सबमिट करने के नियम में ढील दी है। हालांकि, कारोबारियों को 15 जुलाई 2021 तक इस अंडरटेकिंग को पूरा करना होगा।