न्यूज डेस्क
एक सितंबर को जब देश में नया संसोधित मोटर अधिनियम लागू हुआ था और चालान कटने शुरु हुए तो पूरे देश में हलचल मच गई थी। भारी-भरकम चालान देखकर लोगों का विरोध भी शुरु हो गया। लोगों का गुस्सा देखते हुए कुछ राज्यों ने जुर्माने की राशि घटा दी। फिलहाल अभी कुछ राज्यों में राहत नहीं मिली है। वहीं ओडिशा के संबलपुर में चालान का नया मामला सामने आया है जिसमें चालान की राशि सुनकर लोगों के होश फाख्ता हो गया। जबकि यह चालान पुराने नियम के अनुसार काटा गया है।
ओडिशा के संबलपुर में ट्रैफिक नियम तोडऩे पर नगालैंड के एक ट्रक मालिक पर 6,53,100 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस जुर्माने की राशि ने अब तक भारी भरकम चालान काटे जाने के ‘हालिया रिकॉर्ड’ तोड़ दिए हैं।
हालांकि यह चालान पुराने मोटर व्हीकल कानून के तहत ही लगाया गया है। बीते 10 अगस्त को यह चालान काटा गया था जबकि नया मोटर व्हीकल एक्ट पहली सितंबर से लागू हुआ था। हालांकि, घटना की जानकारी शनिवार को सामने आई।
संबलपुर के आरटीओ ने यह चालान ट्रक नंबर NL 08 D 7079 के लिए ड्राइवर दिलीप कर्ता और ट्रक मालिक शैलेश शंकर लाल गुप्ता के खिलाफ काटा। दरअसल ट्रक मालिक पिछले पांच साल से (21 जुलाई से 30 सितंबर 2019)रोड टैक्स नहीं दे रहे थे। यह टैक्स 6,40,500 रुपये तक पहुंच गया था। यह चालान ओडिशा मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट के तहत काटा गया है।
इसके अलावा आरटीओ ने जरूरी दस्तावेज (वाहन इंश्योरेंस, पॉलूशन संबंधी रिकॉर्ड आदि) नहीं रखने को लेकर भी जुर्माना ठोंका। ट्रक मालिक पर जनरल ऑफेंस के तहत 100 रुपये, हवा और ध्वनि प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये, माल वाहन में यात्री ढोने के आरोप में 5000 रुपये, बिना अनुमति के वाहन चलाने के आरोप में 5000 रुपये और इंश्योरेंस नहीं कराने के आरोप में 1000 रुपये का चालान काटा गया है।
यह भी पढ़ें : शीर्ष 300 विश्वविद्यालयों में एक भी भारतीय विश्वविद्यालय नहीं
यह भी पढ़ें : किसकों चकमा देने के लिए सपा नेता को बनना पड़ा दूल्हा
इससे पहले सबसे बड़ा चालान दिल्ली में यातायात नियमों का उल्लंघन को लेकर हरियाणा के एक ट्रक मालिक के खिलाफ काटा गया था। इसकी रकम दो लाख 500 रुपए थी।
इससे करीब पांच दिन पहले राजस्थान के एक ट्रक चालक ने रोहिणी कोर्ट में एक लाख 47 हजार सात सौ रुपये का चालान भरा था। वहीं ओडिशा में ही 10 सितंबर को एक ट्रक ड्राइवर पर 86 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। हालांकि, ट्रक ड्राइवर के कुछ दस्तावेज पेश करने के बाद इसे 70 हजार रुपए पर तय कर दिया गया था।
यह भी पढ़ें : प्रियंका गांधी ने किसे बताया ‘कायर’
यह भी पढ़ें : डूबती Economy को बचाने के लिए ये हैं निर्मला का फॉर्मूला