न्यूज डेस्क
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक बार फिर सूचनाएं प्रदान करने में अनियमितता बरतने और लापरवाही के वजह से बैंकों पर जुर्माना लगाया है। RBI ने सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नैशनल बैंक (PNB) पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
इसके अलावा पीएनबी ने शनिवार को शेयर बाजार को भेजी सूचना में कहा कि किंगफिशर एयरलाइंस के एक लोन खाते में धोखाधड़ी से संबंधित जानकारी देने में देरी के कारण यह जुर्माना लगाया गया है। वहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी शेयर बाजार से कहा कि इसी तरह के एक मामले में RBI ने उसके ऊपर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
बता दें कि आरबीआई ने शुक्रवार को चालू खाता खोलने के मामले में नियमों के उल्लंघन को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के 8 बैंकों पर कुल 12 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
आरबीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा है, रिजर्व बैंक ने 31 जुलाई 2019 के आदेश के तहत 7 बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। मौद्रिक जुर्माना चालू खातों को खोलने और उसके परिचालन के लिये आचार संहिता के कुछ प्रावधानों के अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है।
एक अलग विज्ञप्ति में आरबीआई ने कहा कि उसने कॉर्पोरेशन बैंक पर साइबर सुरक्षा रूपरेखा से संबंधित नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
इन बैंकों पर लगा जुर्माना
बैंक जुर्माना राशि
इलाहबाद बैंक 2 करोड़ रुपए
बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2 करोड़ रुपए
बैंक ऑफ बड़ौदा 1.5 करोड़ रुपए
बैंक ऑफ इंडिया 1.5 करोड़ रुपए
इंडियन ओवरसीज बैंक 1.5 करोड़ रुपए
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 1.5 करोड़ रुपए
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 1 करोड़ रुपए