जुबिली न्यूज डेस्क
इंदौर से एक शर्मनाक घटना सामने आई है. यहा एक बीजेपी पार्षद पर रेप करने का आरोप लगाया है. पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसने पार्षद से आर्थिक मदद मांगी थी और इसी मदद के बहाने आरोपी ने पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाए.
बता दे कि नगर निगम के वार्ड क्रमांक 82 के पार्षद शानू नितिन शर्मा के खिलाफ पुलिस ने रेप केस फाइल किया है. पार्षद शानू नितिन शर्मा पर एक महिला से रेप का आरोप है. मामले में एडिशनल डीसीपी (जोन-4) आनंद यादव ने बताया कि महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 376 (2) (एन) और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है. उसने अपनी शिकायत में कहा है कि वह 2020 में कोविड के दौरान शानू से मिली थी. वह आर्थिक तंगी से जूझ रही थी.
इस बात के लिए बनाने लगा दबाव
मदद मांगने पर शानू ने उसे एक लाख रुपये नगद दिए और महिला ने अपना बैंक लोन चुका दिया. बाद में आरोपी पार्षद ने उसके लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था करने का वादा किया. शानू ने उसे अपने दोस्त के साथ दोस्ती तोड़ने के लिए कहा और जब उसने मना कर दिया, तो आरोपी ने अपने पैसे मांगने शुरू कर दिए. पीड़िता ने शानू को 50 हजार रुपये वापस भी कर दिए.
नौकरी से निकालने का बाद बंद की बात
महिला ने तहरीर में बताया कि बाद में आरोपी पार्षद ने उसे मिलने के लिए विदुर नगर इलाके में अपने घर बुलाया था. जब वह वहां पहुंची, तो आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद, उसने अपना कर्ज चुकाने के लिए उसके ऑफिस में काम किया. इसके बाद इसी साल जनवरी में आरोपी ने उसे विजय नगर इलाके के एक होटल में बुलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए.
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आरोप है कि पार्षद ने उसे मार्च में नौकरी से निकाल दिया और बात करनी बंद कर दी. इसके बाद एक बार फिर पीड़ित महिला ने उससे बात की और उसे नौकरी दिलाने के लिए कहा. पार्षद ने इसके बाद पीड़िता के लिए एक एनजीओ में नौकरी की व्यवस्था की. पीड़िता ने कहा कि इसके बाद आरोपी पार्षद ने उसे फिर से अपने ऑफिस में बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया.