जुबिली न्यूज़ डेस्क
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पहलू खान मामले में गोतस्करी के आरोप को खारिज कर दिया है। पहलू खान के पुत्र इरशाद, ड्राईवर खान मोहम्मद की ओर से दायर याचिका पर जस्टिस पंकज भण्डारी की एकलपीठ ने उक्त आदेश दिए हैं।
Pehlu Khan case: Rajasthan High Court has ordered to dismiss the FIR and charge-sheet against Pehlu Khan, his two sons and the driver of the vehicle. pic.twitter.com/pXOrfsvjj3
— ANI (@ANI) October 30, 2019
बता दें कि मृतक पहलू खान सहित परिवारवालों पर गोतस्करी का आरोप दर्ज था। पहलू खां, बेटे इरशाद, चालक खान मोहम्मद के खिलाफ 2017 में गो तस्करी का मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में फैसला सुनाते हुए एफआईआर रद्द करने के आदेश दिए हैं।
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