Tuesday - 29 October 2024 - 1:48 AM

पहलू खान और उसके बेटों के खिलाफ दर्ज गो-तस्करी की FIR होगी रद्द

जुबिली न्यूज़ डेस्क

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पहलू खान मामले में गोतस्करी के आरोप को खारिज कर दिया है। पहलू खान के पुत्र इरशाद, ड्राईवर खान मोहम्मद की ओर से दायर याचिका पर जस्टिस पंकज भण्डारी की एकलपीठ ने उक्त आदेश दिए हैं।

बता दें कि मृतक पहलू खान सहित परिवारवालों पर गोतस्करी का आरोप दर्ज था। पहलू खां, बेटे इरशाद, चालक खान मोहम्मद के खिलाफ 2017 में गो तस्करी का मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में फैसला सुनाते हुए एफआईआर रद्द करने के आदेश दिए हैं।

यह भी पढ़ें : शेयर बाजार में बहार, सेंसेक्स 40 हजार पार

यह भी पढ़ें : NCP नेता प्रफुल्ल पटेलः विपक्ष में बैठने का मौका मिला, स्थिति बदली तो हम देखेंगे

Radio_Prabhat
English

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com