जुबिली न्यूज डेस्क
राहुल गांधी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ता द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में सबूत के रूप में कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति देने वाले भिवंडी अदालत के आदेश को रद्द कर दिया.
बता दे कि न्यायमूर्ति पृथ्वीराज के चव्हाण ने राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश दिया है. इस याचिका में आरोप लगाया था कि ट्रायल कोर्ट ने आरएसएस पदाधिकारी राजेश कुंटे को कुछ दस्तावेज देर से पेश करने की अनुमति दी थी.
ठाणे की भिवंडी मजिस्ट्रेट अदालत ने 3 जून को कुंटे द्वारा प्रस्तुत कुछ दस्तावेजों को रिकॉर्ड में ले लिया था. राजेश कुंटे गांधी के खिलाफ मामले में शिकायतकर्ता हैं. इस दौरान मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कथित मानहानिकारक भाषण की प्रतिलेख को सबूत के तौर पर स्वीकार कर लिया था, जिसके आधार पर मानहानि का मामला दायर किया गया था.
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राहुल गांधी ने इसे उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी कि मजिस्ट्रेट का आदेश कुंटे द्वारा दायर एक अन्य याचिका में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश का उल्लंघन था, जो उसी मानहानि की शिकायत से संबंधित थी.