जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
लखनऊ. नोएडा के बहुचर्चित निठारी काण्ड के दोषी सुरेन्द्र कोली को सीबीआई कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई है जबकि मनिन्दर सिंह पंढेर को सात साल कैद की सज़ा और चार हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है. अदालत ने पंढेर को हत्या, अपहरण और बलात्कार के मामले से बरी कर दिया है.
उल्लेखनीय है कि निठारी में सुरेन्द्र कोली और मनिन्दर सिंह पंढेर ने बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चो का अपहरण कर उनके साथ बलात्कार किया और उसके बाद शव के टुकड़े कर उन्हें नाले में फेंक दिया. इस मामले का खुलासा 29 दिसम्बर 2006 को तब हुआ था जब निठारी की कोठी संख्या डी-5 के पीछे नाले से 19 बच्चो और महिलाओं के कंकाल मिले थे.
यह मामला सीबीआई के सिपुर्द किया गया तो सुरेन्द्र कोली और पंढेर शिकंजे में आये थे. सुरेन्द्र कोली पंढेर का नौकर था. पंढेर के कहने पर कोहली बच्चो और महिलाओं को लाता था. कोठी में नौकर मालिक दोनों लाये गए बच्चो और महिलाओं से दुष्कर्म करते थे और भेद खुल जाने के डर से उन्हें मार देते थे.
यह भी पढ़ें : आर्थिक अपराधों पर अंकुश के लिए योगी सरकार उठायेगी यह कदम
यह भी पढ़ें : 2020 में देश में साइबर अपराध के मामलों में 11.8% की बढ़ोत्तरी
यह भी पढ़ें : डंके की चोट पर : वक्त के गाल पर हमेशा के लिए रुका एक आंसू है ताजमहल