जुबिली स्पेशल डेस्क
नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर को दिल्ली कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ दायर मानहानि के केस को दिल्ली की अदालत ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही प्रिया रमानी को कोर्ट ने आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी नहीं माना है।
क्या था मामला
बता दें कि मामला साल 2018 का है। उस समय पत्रकार प्रिया रमानी ने तत्कालिन केंद्रीय राज्यमंत्री एमजे अकबर के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया था।
तब मीटू अभियान काफी चर्चा में था। इसके बाद एमजे अकबर को मंत्री पद से हटा दिया गया था। मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। इसका नतीजा यह रहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मानहानि का केस किया था।
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कोर्ट ने क्या कहा
अदालत ने कहा, ‘यौन उत्पीड़न आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। प्रतिष्ठा के अधिकार को गरिमा के अधिकार की कीमत पर नहीं बचाया जा सकता है।
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इसके साथ ही मामला दो साल तक चला है और अब कोर्ट ने अब रमानी को बरी कर दिया है। कोर्ट ने माना कि रमानी ने जो ट्वीट किए थे उससे अकबर की मानहानि नहीं हुई। बता दें कि मीटू अभियान के तहत कई और लोगों ने अपनी आवाज उठायी थी।
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प्रिया रमानी के बारे में
प्रिया रमानी देश की जानी मानी पत्रकार है। इसके आलावा वो जानीमानी लेखिका रही है और सम्पादक रही है। साल 2018 में उन्होंने अपने पूर्व संपादक एमजे अखबर सनसनीखेज आरोप लगाकर एकाएक सुर्खियों में आ गई थी।
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जब मीटू अभियान चल रहा था तब अकबर कई और महिलाओं ने उन पर यौन दुर्व्यवहार जैसा बड़ा आरोप लगाया था। अकबर पर प्रिया रमानी के आलावा दो विदेशी महिला पत्रकारों के साथ-साथ प्रेरणा सिंह बिंद्रा, शुमा राहा, हरिन्दर बावेजा, अंजू भारती, सुतापा पॉल, कनिका गहलोत, गज़ाला वहाब, सुपर्णा शर्मा ने भी बड़ा आरोप लगाया था।