जुबिली न्यूज डेस्क
इस समय अभिभावक सबसे ज्यादा परेशान स्कूल की भारी-भरकम फीस को लेकर हैं। स्कूल फीस कम करने के तैयार नहीं है और अभिभावक पूरी फीस देने की स्थिति में नहीं है। यह समस्या किसी एक प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में है।
फिलहाल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। जबलपुर हाई कोर्ट ने कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों की फीस मामले पर अपना विस्तृत फैसला सुना दिया है।
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13 पन्नों के अपने फैसले में अदालत ने अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए साफ किया है कि कोरोना काल में निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल सकेंगे।
अदालत ने ये भी आदेश दिया है कि निजी स्कूल बैक डेट से या एरियर्स के रूप में अन्य मदों की पुरानी फीस की वसूली नहीं कर सकेंगे। कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए ये भी कहा है कि निजी स्कूल किसी भी स्थिति में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते।
कोरोना संकट के बीच प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों से भारी-भरकम फीस वसूलने के लिए दबाव बनाए जाने की लगातार खबरें मिल रही हैं। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसी पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
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