Friday - 20 December 2024 - 11:24 AM

कलकत्ता रेप केस में प्रिंसिपल को मिली जमानत, डॉक्टर के माता-पिता हाई कोर्ट पहुंचे

जुबिली न्यूज डेस्क

आरजी कर रेप और हत्या मामले में पीड़िता के माता-पिता ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। माता-पिता अपनी बेटी की मौत की नए सिरे से जांच चाहते हैं। उनका कहना है कि वे CBI जांच से संतुष्ट नहीं हैं। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और SHO अभिजीत मंडल की रिहाई से भी वे निराश हैं। जस्टिस तीर्थंकर घोष की सिंगल बेंच ने याचिका स्वीकार कर ली है। अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है।

पीड़िता के माता-पिता CBI जांच से निराश

दरअसल पीड़िता के माता-पिता ने CBI जांच पर असंतोष जताया है। वे आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और तला थाने के प्रभारी अभिजित मंडल की जमानत से निराश हैं। मां का कहना है कि मैं गवाही देना चाहती थी। लेकिन मुझे मना कर दिया गया। मेरे पति ने गवाही दी है। परिवार के वकील ने बताया कि माता-पिता का मानना है कि कुछ पहलुओं की जांच नहीं हुई है। इसलिए उन्होंने याचिका दायर की है।

सीबीआई की देरी से आरोपियों को फायदा सियालदह की अदालत ने 13 दिसंबर को मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और तला थाने के प्रभारी अभिजीत मंडल को जमानत दे दी थी। आरोपियों के वकीलों के अनुसार उन्हें इसलिए जमानत दी गई क्योंकि सीबीआई 90 दिन की वैधानिक अवधि में उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं कर पाई। घोष पर मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने तो वहीं पुलिस अधिकारी पर शव मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज करने में देर करने का आरोप लगा था। सीबीआई मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है।

9 अगस्त को लेडी डॉक्टर का शव आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में मिला था। CBI ने मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। राज्य के जूनियर डॉक्टरों के एक मंच पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट इस मामले में अगस्त से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने फिर से विरोध शुरू करने की चेतावनी दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी।

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