न्यूज डेस्क
अक्सर देखा जाता है कि ट्रैफिक पुलिस, आम लोगों द्वारा ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर चालान काट देती है लेकिन खुद ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करती। अक्सर पुलिस वाले सड़क बिना हेलमेट के फर्राटा भरते दिख जाते हैं और उनका कोई चालान नहीं होता। फिलहाल देश में नया संशोधित मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के बाद से उम्मीद जतायी जा रही है कि पुलिसकर्मियों द्वारा ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर उनका भी चालान कटेगा।
भारत के कई राज्यों में 1 सितंबर से नया संशोधित मोटर वाहन अधिनियम लागू हो गया है। सरकार ने सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए इस कानून को पेश किया है, जिसमें भारी-भरकम जुर्माने का प्रावधान है। पूरे देश में भारी जुर्माने की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। देश के कई शहरों से कई भारी जुर्माने के कई मामले सामने आ चुके हैं। भारी जुर्माने के खौफ में लोग ट्रैफिक नियमों को लेकर सचेत हो रहे हैं। लोगों में नियमों को लेकर जिज्ञासा जग रही है।
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ट्रैफिक के नियमों को तोडऩे पर ट्रैफिक पुलिस ने 23,000 रुपये से लेकर 59,000 रुपये तक के चालान काटे हैं। ऐसे में लोगों का सवाल यहीं है कि अगर कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी या कोई पुलिसवाला ट्रैफिक के नियमों को तोड़ता है तो उसका कितना चालान कटेगा? इस सवाल के जवाब में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाजरी जारी की है।
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इस आदेश में कहा गया है – “इस अधिनियम (मोटर वाहन अधिनियम, 1988) के प्रावधान को लागू करने का अधिकार जिस भी अथॉरिटी को है, अगर वो इस अधिनियम के तहत अपराध करता है, तो इस अधिनियम के तहत वो दो बार के लिए दंडनीय होगा।”
सीधी भाषा में समझें तो अगर कोई भी पुलिस अधिकारी नए मोटर व्हीकल एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए पाया गया, तो उसे आम आदमी के मुकाबले दोगुना चालान भरना पड़ेगा।
मतलब अगर आम आदमी बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए पाया गया तो उसे नए नियम के तहत उसे 1000 रुपये का फाइन भरना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई भी ट्रैफिक पुलिसवाला बिना हेलमेट पाया गया तो उसे दोगुना फाइन भरना पड़ेगा।
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