जुबिली न्यूज डेस्क
इस्लामाबाद. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लाहौर स्थित आवास पर पुलिस गिरफ्तारी का वारंट लेकर पहुंची हुई है. इस्लामाबाद पुलिस रविवार को तोशखाना मामले में गिरफ्तारी वारंट के साथ पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान के जमां पार्क स्थित आवास पर पहुंची.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने 28 फरवरी को इस्लामाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री को गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. बता दें कि बीते 28 फरवरी को कई ममालों में इमरान खान की पेशी हुई थी. अलग-अलग कोर्ट में सुनवाई भी हुई.
कई जगहों से उन्हें राहत भी मिली. लेकिन तोशखाना मामले में उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई. इमरान खान को 28 फरवरी को चार अलग-अलग मामलों में पेश होना था. वे बाकी जगह तो सुनवाई के लिए पहुंच गए. लेकिन तोशखाना मामले के दौरान सुनवाई में शामिल नहीं हुए थे.
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं. कोर्ट ने इमरान खान को सरकारी खजाने के करोड़ों रुपये के उपहार सस्ते में बेचने का आरोपी माना है, जिसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था.
जानिए क्या है तोशखाना विवाद
तोशखाना कैबिनेट का एक विभाग है, जहां अन्य देशों की सरकारों, राष्ट्रप्रमुखों और विदेशी मेहमानों द्वारा दिए गए कीमती तोहफों को रखा जाता है. नियमों के अनुसार किसी दूसरे देश के प्रमुखों या गणमान्य लोगों से मिले हुए उपहारों को तोशखाना में रखा जाना जरूरी है. इमरान खान साल 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे. उन्हें अरब देशों की यात्राओं के दौरान वहां के शासकों से महंगे गिफ्ट मिले थे.कई यूरोपीय देशों के राष्ट्रप्रमुखों से भी बेशकीमती गिफ्ट मिले थे, जिन्हें इमरान खान ने तोशखाना में जमा करा दिया था. लेकिन बाद में इमरान खान ने इन्हें सस्ते दामों पर खरीदा और बड़े मुनाफे में बेच दिया.
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हालांकि इस पूरी प्रक्रिया को उनकी सरकार ने कानूनी अनुमति भी दी थी. वहीं इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए इमरान खान ने कहा था कि तोशखाना से गिफ्ट बेचने के विपक्षी दलों के आरोप आधारहीन हैं. क्योंकि उन्होंने तोशखाना से जो कुछ भी खरीद है, उसका रिकॉर्ड है.
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