न्यूज़ डेस्क
नई दिल्ली। आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर आपको जानकारी होगी ही कि कई सरकारी कामों में आधार नंबर की जरूरत होती है। कुछ महीने पहले ही करदाताओं की समस्या को दूर करने के लिए आयकर विभाग ने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) की जगह आधार नंबर इस्तेमाल करने की इजाजत दी।
यदि आप इस नियम का गलत इस्तेमाल करते हैं और गलत आधार नंबर देते हैं तो आप पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
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दरअसल इनकम टैक्स एक्ट 1961 में किए गए संशोधन के मुताबिक पैन की जगह आधार नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है। नए संशोधन में गलत आधार नंबर पर देने पर जुर्माने का भी प्रावधान है।
बता दें कि यह नियम उन्हीं जगहों पर लागू होगा जहां पैन नंबर की जगह आधार नंबर का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न भरने में, बैंक अकाउंट खोलने में या फिर 50 हजार रुपये से अधिक का बॉन्ड्स या म्युच्युअल फंड्स, बॉन्ड्स इत्यादि खरीदने पर।
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इन स्थितियों में लगेगा जुर्माना
- पैन की जगह गलत आधार नंबर देने पर
- किसी प्रकार के ट्रांजेक्शन पर पैन और आधार दोनों की नहीं देने पर
- आधार नंबर के साथ बायोमेट्रिक आईडेंटिफिकेशन नहीं देने पर यदि आईडेंटिफिकेशन फेल रहता है तो भी आपको जुर्माना देना पड़ेगा।