जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
नई दिल्ली. पूर्व सांसद पप्पू यादव को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा. 32 साल पुराने अपहरण के एक मामले में मधेपुरा के जिला जज की अदालत से उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है. जिला जज रमेश चन्द्र मालवीय ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ज़मानत याचिका पर सुनवाई की. अब अगली सुनवाई पहली जून को होगी.
जिला जज ने पप्पू यादव के वकील की दलीलें सुनने के बाद निचली अदालत से इस मामले का रिकार्ड मंगाने का आदेश दिया. उल्लेखनीय है कि मधेपुरा के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पप्पू यादव की ज़मानत अर्जी को खारिज कर दिया था.
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अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में गवाह ने कहा कि सच बात तो यह है कि अपहरण हुआ ही नहीं था. मजिस्ट्रेट ने ज़मानत याचिका खारिज करते हुए पप्पू यादव को सेशन कोर्ट में अपील करने के लिए कहा था. सेशन कोर्ट में पहली जून को इस मामले की सुनवाई होगी.