न्यूज़ डेस्क
नई दिल्ली। अगर किसी टैक्सपेयर ने आधार के जरिए रिटर्न फाइल किया है तो आयकर विभाग उसे पैन कार्ड जारी करेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक नोटिफिकेशन में बताया है कि जिस व्यक्ति ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार दाखिल किया है, तो उसे पैन जारी किए जाने के लिए मान्य माना जाएगा और उन्हें कोई और डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराना पड़ेगा।
दरअसल सीबीडीटी ने दोनों डाटाबेस को लिंक करने के लिए यह योजना शुरू की है। यह नियम 1 सितंबर यानी आज से लागू हो गया है।
इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि टैक्स विभाग युनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से किसी व्यक्ति की जन-सांख्यिकीय जानकारी लेकर उसे 10 अंकों वाला परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) जारी करेगा। टैक्स डिपार्टमेंट के लिए पॉलिसी बनाने का काम सीबीडीटी करता है।
CBDT के चेयरमैन पी.सी मोदी ने जुलाई में बताया था कि, जो व्यक्ति आधार कार्ड के जरिए आयकर रिटर्न दाखिल करेगा, उसे आयकर विभाग की तरफ से खुद-ब-खुद पैन जारी किया जाएगा। इसके बाद दोनों दस्तावेज आपस में लिंक हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि पैन और आधार को लिंक कराना कानूनी रूप से जरूरी हो गया है।
देश में सिर्फ 22 करोड़ पैन हैं आधार से लिंक
आकंड़ों के मुताबिक तकरीबन 120 करोड़ आधार नंबर और 41 करोड़ पैन देशभर में जारी किए गए हैं। इसमें से सिर्फ 22 करोड़ पैन ही आधार से जुड़े हैं। आयकर कानून के सेक्शन 139AA (2) के मुताबिक 1 जुलाई 2017 को जिन व्यक्तियों के पास पैन था और जो आधार कार्ड पाने के लिए योग्य हैं, उन्हें टैक्स विभाग को अपना आधार बताना होगा।