जुबिली न्यूज़ डेस्क
नई दिल्ली. इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान सरकार को निर्देश दिया था कि फांसी की सजा पाए पूर्व भारतीय अधिकारी कुलभूषण जाधव को अपने बचाव के लिए भारत का वकील देकर उन्हें एक और मौका दिया जाए. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अदालत में कहा कि भारत सरकार को इस सम्बन्ध में सूचित कर दिया गया है और हम उनके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं जबकि दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि हमें पाकिस्तान से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है. श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान को इन्टरनेशनल कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जाधव से सम्बंधित दस्तावेज़ भारत को उपलब्ध कराने चाहिए ताकि उन्हें न्याय दिलाया जा सके.
यह भी पढ़ें : भगवान परशुराम की 108 फुट ऊंची प्रतिमा लगाएगी समाजवादी पार्टी
यह भी पढ़ें : पांच एकड़ ज़मीन पर मस्जिद के साथ अस्पताल और कम्युनिटी किचेन की तैयारी
यह भी पढ़ें : सोनू सूद ने अब उठाया एक लाख नौकरियों का बीड़ा
यह भी पढ़ें : अगले साल भारत में होगा T20 विश्व कप
50 वर्षीय कुलभूषण जाधव भारतीय नौसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं. जासूसी के इल्जाम में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने उन्हें वर्ष 2017 में फांसी की सजा सुनाई थी. भारत ने जाधव को इन्साफ दिलाने के लिए इन्टरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान की सैन्य अदालत के फैसले को चुनौती दी थी. इन्टरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तान सरकार को आदेश दिया था कि जाधव को बगैर देरी किये भारत की तरफ से राजनयिक पहुँच मिलनी चाहिए. पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिकों से तो जाधव को मिलवाया लेकिन भारत की तरफ से उसे वकील की सुविधा के सम्बन्ध में उसने भारत सरकार से सम्पर्क भी नहीं किया.