जुबिली न्यूज़ डेस्क
नई दिल्ली. पाकिस्तान ने एक बार फिर कुलभूषण जाधव को भारतीय वकील की सुविधा देने से इनकार कर दिया है. पाकिस्तान ने फिर से अपना पुराना राग अलापा है कि उनकी कोर्ट में वही वकील बहस कर सकता है जिसके पास पाकिस्तान की कोर्ट में मुकदमा लड़ने का लाइसेंस हो.
इंटरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तान सरकार को आदेश दिया था कि कुलभूषण मामले में न्याय होना चाहिए. निष्पक्ष न्याय का तकाजा भी यही है कि भारतीय वकील भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव का पक्ष अदालत के सामने रखे.
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने कहा कि हमने भारत सरकार को बता दिया है कि हमारी अदालत में वही वकील कुलभूषण जाधव का पक्ष रख सकता है जिसके पास यहाँ केस लड़ने का लाइसेंस हो. उन्होंने कहा कि भारत का सुप्रीम कोर्ट भी यह बात कह चुका है कि कोई विदेशी वकील अदालत में अपना पक्ष नहीं रख सकता.
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण मामले में मुख्य मुद्दों पर अभी तक काम ही नहीं किया है. कुलभूषण मामले से जुड़े सभी दस्तावेज़ तक नहीं दिखाए हैं. उन्होंने कहा कि कुलभूषण को तभी न्याय मिल सकता है जबकि निष्पक्ष सुनवाई के लिए उन्हें भारतीय वकील मिले और राजनयिक सहायता उन तक पहुँच पाए.
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कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने जासूसी के इल्जाम में फांसी की सजा सुनाई है. यह मामला इंटरनेशनल कोर्ट तक गया. इंटरनेशनल कोर्ट के निर्देश पर पाकिस्तान ने दोबारा सुनवाई शुरू की लेकिन यह प्रक्रिया भी खानापूरी ही साबित हो रही है. हालात ऐसे हैं जिनमें कुलभूषण जाधव को न्याय मिलता नहीं दिख रहा है.