Sunday - 3 November 2024 - 8:20 PM

यूपी में मिथाइल अल्कोहल के प्रयोग पर कड़ी निगरानी के आदेश जारी

जुबिली न्यूज़ डेस्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ जहरीली शराबकांड को गंभीरता से लेते हुए मिथाइल अल्कोहल के अवैध व्यापार में संलिप्त पाये जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इस सम्बंध में विस्तृत जानकारी देते हुए आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने विष अधिनियम के तहत मिथाइल अल्कोहल जहर घोषित है, जिसके मद्देनजर इसकी बिक्री के लिए लाइसेंस और परमिट जारी करने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए जिलाधिकारी को लाइसेंस प्राधिकारी के रूप में अधिकृत किया गया है।

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नियमों के तहत मजिस्ट्रेट के अलावा, पुलिस, राजस्व अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी और आबकारी तथा उद्योग के अधिकारी जो निरीक्षक के पद से नीचे नहीं हैं, को इन लाइसेंसों के निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया है।

उन्होंने बताया कि प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय नोडल समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक सदस्य के रूप में तथा जिला आबकारी अधिकारी सदस्य/ संयोजक के रूप में होंगे।

अपर मुख्य सचिव भूसरेड्डी ने बताया है कि मिथाइल अल्कोहल के प्रयोग पर कड़ी निगरानी रखने के आदेश जारी किए गए हैं। यदि मिथाइल अल्कोहल के उत्पादन के लिए लाइसेंस प्राप्त इकाइयों के अलावा कोई अन्य इकाई इस कारोबार में संलिप्ता पाया जाता है तो ऐसी इकाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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मिथाइल अल्कोहल के उत्पादन, भंडारण और बिक्री की गहन निगरानी की जाएगी और मिथाइल अल्कोहल के टैंक और कंटेनरों पर स्पष्ट रूप से मिथाइल अल्कोहल अंकित किया जाएगा।

उन्होंने मिथाइल अल्कोहल का परिवहन करने वाले टैंकरों पर मोटे तथा सफेद अक्षरों में विषैला पदार्थ परिवहन किये जाने सम्बन्धी सूचना और कानूनी चेतावनी तथा दोनों तरफ उसके विष होने सम्बन्धी चिन्ह अंकित किया जाना अनिवार्य किया गया है। टैंकर से मिथाइल अल्कोहल की चोरी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए टैंकरों को ठीक से सील किया जाएगा और इसकी पुष्टि के बाद ही टैंकर भेजा जाएगा।

अपर मुख्य सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि मिथाइल अल्कोहल के अवैध व्यापार में संलिप्त पाये जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।मिथाइल अल्कोहल से बनी अवैध शराब के सेवन से मौत होने पर और बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद होने की स्थिति में स्थानीय आबकारी व पुलिस अधिकारियों व कर्मियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

अवैध शराब की गतिविधियों में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और एनएसए लगाया जाएगा और उनकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की जाए।

उन्होंने बताया कि आबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत पुलिस एवं राजस्व विभाग के प्रत्येक अधिकारी इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन की जानकारी प्राप्त होने पर आबकारी विभाग को तत्काल देने के लिए बाध्य हैं और आबकारी विभाग को कार्रवाई में सहयोग प्रदान करेंगेा। आबकारी विभाग अभियोजन की कार्यवाही में पुलिस अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे।

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इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन का स्वामी है या ऐसे स्वामी का प्रबंधक है, जहॉं पर किसी नशीले पदार्थ का अवैध निर्माण होता है और लेखपाल या चौकीदार जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसी भूमि या भवन स्थित है, मजिस्ट्रेट या आबकारी, पुलिस या राजस्व विभाग के किसी अधिकारी को तुरंत सूचना देने के लिए बाध्य है।

आबकारी अधिनियम की संशोधित धारा 60क की व्याख्या करते हुए अपर मुख्य सचिव ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति नशे की आड़ में कोई हानिकारक पदार्थ बेचता है और इससे मृत्यु या गंभीर अपंगता होती है, तो उसे मौत या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है और दस लाख रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है जो पांच लाख रुपये से कम नहीं होगा।

अपर मुख्य सचिव ने यह भी बताया है कि शराब माफियाओं की सूची की बारीकी से जांच की जाएगी और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी अपराधी बरी न हो या आरोप पत्र से उसका नाम न छूटे।

यदि ऐसा पाया जाता है तो धारा 319 के तहत पुनरीक्षण की कार्रवाई कर पुनः ऐसे अभियुक्त का नाम नियमानुसार सम्मिलित करना सुनिश्चित किया जायेगा।क्षेत्रीय अधिकारियों को एक हजार लीटर से अधिक अवैध शराब, केमिकल या स्प्रिट बरामद वाले प्रत्येक मामले की समीक्षा करने का आदेश दिया गया है।

राजमार्ग पर स्थित संदिग्ध ढाबों और स्थानों की तत्काल पहचान करने और तत्काल सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आम जनता से अवैध स्रोतों से शराब न खरीदने की अपील की है, ऐसी शराब मिथाइल अल्कोहल या डिनेचरड स्प्रिट से बनी हो सकती है, जिसके पीने से आंख की रोशनी जा सकती है यहॉं तक कि मृत्यु भी हो सकती है।

गौरतलब है कि हाल ही में अलीगढ़ जिले में जहरीली शराब पीने से अनेक लोगों की मौत हुई। जांच में सरकारी ठेके के माध्यम से बेची गई जहरीली शराब में मिथाइल एल्कोहल जहर की पुष्टि हुई थी।

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