जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर इण्डिया के पायलटों की फिर बहाली का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने एयर इण्डिया को पायलटों के पुराने भत्तों का भुगतान करने का भी आदेश दिया है. उल्लेखनीय है कि एयर इण्डिया ने पिछले वर्ष अपने कई पायलटों को नौकरी से बाहर कर दिया था.
जस्टिस ज्योति सिंह ने अपने आदेश में कहा है कि एयर इण्डिया को निकाले गए पायलटों को न सिर्फ वापस लेना होगा बल्कि सेवारत पायलटों के बराबर वेतन भी देना होगा. अदालत ने कहा कि विमानन कम्पनी के पास जो पायलट कॉन्ट्रैक्ट पर हैं उनके कामकाज के हिसाब से कम्पनी उनके बारे में भविष्य में फैसला लेगी.
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एयर इण्डिया ने पिछले साल अगस्त के महीने में अपने कई पायलटों को नौकरी से निकाल दिया था. 40 से अधिक पायलट इस आदेश के खिलाफ कोर्ट चले गए.