Thursday - 31 October 2024 - 1:34 AM

दिवालिया होने या डूबने पर बैंकों में जमा केवल एक लाख रुपया ही सुरक्षितः RBI

न्यूज़ डेस्क

नई दिल्ली। कोई बैंक कारोबार में विफलता की वजह से यदि बंद होता है तो उसमें धन जमा रखने वाले जमाकर्ताओं को बीमा सुरक्षा के तहत केवल एक लाख रुपये ही मिलेगा, भले ही उसने उससे ज्यादा पैसे जमा करा रखे हों। भारतीय रिजर्व बैंक की कंपनी डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) ने यह जानकारी दी है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की सब्सिडियरी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के मुताबिक, बीमा का मतलब यह भी है कि जमा राशि कितनी भी हो ग्राहकों को 1 लाख रुपए ही मिलेगी।

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सभी बैंक जमाओं का बीमा करने वाले DICGC ने न्यूज एजेंसी पीटीआई द्वारा दायर RTI के जबाव में कहा ‘यह बचत, फिक्स्ड डिपॉजिट, करंट और रेकरिंग डिपॉजिट खातों को कवर करता है।’

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निजी, सरकारी सभी तरह की बैंकों पर लागू नियम

आरबीआई का यह नियम सभी बैंकों पर लागू है। इनमें विदेशी बैंक भी शामिल हैं, जिनको आरबीआई की तरफ से लाइसेंस मिला हुआ है। हालांकि अभी तक के इतिहास में भारत में कार्यरत कोई भी सरकारी या निजी बैंक डूबा नहीं और न ही दिवालिया घोषित हुआ है।

घोटाला होने पर आरबीआई और केंद्र सरकार हर संभव प्रयास करते हैं कि खाताधारकों के हित को कोई नुकसान न पहुंचे। ऐसे में आपका पैसा हमेशा सुरक्षित है। हालांकि सरकार इस बीमित राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर सकती है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।

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1 लाख रुपए की रकम सुरक्षित

DICGC एक्ट, 1961 की धारा 16 (1) के प्रावधानों के तहत, अगर कोई बैंक डूब जाता है या दिवालिया हो जाता है, तो DICGC प्रत्येक जमाकर्ता को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। उसकी जमा राशि पर 1 लाख रुपए तक का बीमा होता है।

आपका एक ही बैंक की कई ब्रांच में खाता है तो सभी खातों में जमा अमाउंट पैसे और ब्‍याज जोड़ा जाएगा और केवल 1 लाख तक जमा को ही सुरक्षित माना जाएगा।

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यही नहीं अगर आपके किसी एक बैंक में एक से अधिक अकाउंट और FD हैं तो भी बैंक के डिफॉल्ट होने या डूब जाने के बाद आपको एक लाख रुपए ही मिलने की गारंटी है। यह रकम किस तरह मिलेगी, यह गाइडलाइंस DICGC तय करता है।

बीमा रकम बढ़ाने की जानकारी नहीं 

यह पूछे जाने पर कि क्या हाल ही में पीएमसी बैंक (PMC Bank) धोखाधड़ी के मद्देनजर बैंक में इंश्योर्ड 1 लाख रुपए की सीमा बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव है या विचाराधीन है, डीआईसीजीसी ने कहा, निगम के पास अपेक्षित जानकारी नहीं है।

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DICGC ने कहा, बैंक में जो भी पैसा जमा करता है, उसे अधिकतम 1 लाख रुपए तक बीमा कवर मिलता है। इसका मतलब है कि अगर किसी कारण से बैंक विफल होता है या उसे बंद किया जाता है अथवा बैंक का लाइसेंस रद्द होता है, उस स्थिति में उसे 1 लाख हर हाल में मिलेगा। भले ही बैंक में आपने कितनी भी ज्यादा राशि क्यों न जमा कर रखी हो।

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