न्यूज डेस्क
समाजवादी पार्टी के रामपुर से सपा सांसद आजम खान की मुश्किले थमने का नाम नहीं ले रही है। आजम सहित चार लोगों के खिलाफ रामपुर कोतवाली में शत्रु संपत्ति के मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। नायब तहसीलदार की तरफ से दर्ज किए गए इस मामले में आरोप लगाया गया है कि जौहर विश्वविद्यालय ट्रस्ट और आजम खान को फायदा पहुंचाने के लिए तत्कालीन ईओ ने कागजों में हेराफेरी कर गलत नोटिस जारी किया था।
नायब तहसीलदार द्वारा दी गयी तहरीर के अनुसार, इन लोगों ने रामपुर के सींगनखेड़ा इलाके में स्थित शत्रु संपत्ति को पहले मिलीभगत से वक्फ में अंकित कराया उसके बाद संपत्ति के बारे में कब्जा जमा होने का नोटिस जारी कर दिया गया, इसके बाद आजम खान ने उसे अपने ट्रस्ट में शामिल कर लिया। दूसरी तरफ दारुल आवाम और मदरसा आलिया के भवनों को जोहर ट्रस्ट को देने के मामले की जांच भी अब एसआईटी करेगी।
इससे पहले रामपुर प्रशासन ने दारुल आवाम और मदरसा आलिया के भवनों का पट्टा निरस्त करने का आदेश जारी किया था। आरोप है कि सपा सरकार के कार्यकाल के दौरान आजम ने इन दोनों को ही जौहर ट्रस्ट के नाम पर आवंटित करवा लिया था।
बता दें कि इससे पहले रामपुर स्थित मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय में पुलिस ने सर्च अभियान किया था। इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। कोर्ट ने सरकार को एक महीने में जवाब देने के लिए कहा था। साथ ही इस मामले में डीएम, एसएसपी को नाम सहित नोटिस भी जारी किया गया था।