Monday - 4 November 2024 - 9:41 AM

एक दिन के मुख्यमंत्री केमेरिख को मिलेगा 74 लाख रुपये

न्यूज डेस्क

जर्मनी के थुरिंजिया राज्य का एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थॉमस केमेरिख को अपने कार्यकाल के लिए बड़ी तनख्वाह मिल सकती है।

जर्मन मीडिया हाउस रेडकशिऑन नेटवर्क डॉयचलैंड के अनुसार थॉमस केमेरिख को अपने एक दिन के कार्यकाल के लिए बड़ी राशि मिलेगी।

जर्मनी की कारोबार समर्थक पार्टी एफडीपी के नेता केमेरिख धुर दक्षिणपंथी पार्टी एएफडी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उनको एएफडी से समर्थन लेना भारी पड़ गया था। एएफडी से समर्थन लेने पर भारी विरोध हुआ जिसके चलते उन्हें 24 घंटे में इस्तीफा देना पड़ा था।

इस्तीफा देते हुए केमेरिख ने कहा कि एएफडी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनना उनके लिए एक कलंक जैसा है। इसे साफ करने के लिए वह इस्तीफा देकर नए सिरे चुनावों की मांग कर रहे हैं। केमेरिख फ्री डेमोक्रैटिक पार्टी के सदस्य हैं। जर्मनी की सभी मुख्यधारा की पार्टियों ने सार्वजनिक रूप से ये दावा किया है कि वे सरकार बनाने के लिए एएफडी से समर्थन नहीं लेंगी।

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अब एक दिन का मुख्यमंत्री रहने की वजह से केमेरिख अगली सरकार और अगले मुख्यमंत्री के पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इस वजह से उन्हें हर महीने मुख्यमंत्री की तनख्वाह मिलेगी।

जर्मनी के थुरिंजिया राज्य में मुख्यमंत्री का मासिक वेतन 16,617 यूरो (करीब साढ़े 13 लाख रुपये) है। साथ ही उन्हें काम करने के लिए 766 यूरो (करीब 61 हजार रुपये) का कार्यालय भत्ता मिलेगा। चूंकि केमेरिख शादीशुदा हैं इसलिए उन्हें 153 यूरो (करीब 12 हजार रुपये) का पारिवारिक भत्ता भी मिलेगा। कुल मिलाकर केमेरिख को 17,536 यूरो (करीब 14 लाख रुपये) पहले महीने मिलेंगे। इतनी तनख्वाह उन्हें पहले तीन महीने और आखिरी तीन महीनों के आधे समय में मिलेगी।

यदि इस समय और राशि को मिलाया जाए तो केमेरिख करीब 93,004 यूरो (करीब 74,50,000 रुपये) पाने के हकदार हैं। क्या केमेरिख इस तनख्वाह को लेंगे या नहीं ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है लेकिन केमेरिख इतनी तनख्वाह पाने के हकदार हैं।

थॉमस केमेरिख नियमों के हिसाब से पेंशन के हकदार नहीं हैं। थुरिंजिया के नियमों के मुताबिक किसी भी नेता को मुख्यमंत्री पेंशन का हकदार बनने के लिए कम से कम दो साल पद पर रहना जरूरी है।  फिलहाल तो केमेरिख की पार्टी ने नए सिरे से चुनावों की मांग की हैद्घ इसके लिए नए चुनावों का प्रस्ताव दो-तिहाई बहुमत से विधानसभा में पास होना जरूरी है।

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