जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
नई दिल्ली. हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को सीबीआई अदालत ने चार साल की सज़ा सुनाई है. पूर्व उप प्रधानमन्त्री चौधरी देवी लाल के बेटे और बड़े किसान नेताओं में शुमार ओमप्रकाश चौटाला को आय से अधिक सम्पत्ति मामले में अदालत ने दोषी करार दिया है. दिल्ली की स्पेशल सीबीआई अदालत ने चौटाला को चार साल की सज़ा देने के साथ ही उन पर पचास लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ-साथ अदालत ने उनकी चार संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश दिया है.
स्पेशल सीबीआई कोर्ट से सज़ा का एलान होने के बाद चौटाला ने अदालत से अपील फ़ाइल करने के लिए दस दिन की मोहलत माँगी लेकिन कोर्ट ने उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेजने का आदेश देते हुए कहा कि अब आप हाईकोर्ट में अपील करिये. स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने चौटाला को 1993 से 2006 के बीच आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के लिए दोषी करार दिया है.
ओमप्रकाश चौटाला ने दोषी ठहराए जाने के बाद अदालत से अपने बुढ़ापे का वास्ता देते हुए कहा कि उनकी लगातार दवाइयाँ चलती रहती हैं. उम्र के साथ-साथ उन्हें कई बीमारियाँ हो गई हैं. उन्होंने अदालत से कहा कि मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें कम से कम सज़ा दी जाए.
पूर्व मुख्यमंत्री की अपील पर सीबीआई ने कहा कि ओमप्रकाश चौटाला को अधिकतम सज़ा दी जानी चाहिए क्योंकि यह सज़ा समाज के लिए एक नजीर बनेगी. लोग देखेंगे कि जिनका चरित्र बेदाग़ नहीं है वह कितने भी बड़े पद पर हों लेकिन उन्हें भी सज़ा भुगतनी पड़ती है. सीबीआई ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए ओमप्रकाश चौटाला ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर आमदनी से छह करोड़ नौ लाख रुपये अधिक की सम्पत्ति अर्जित की. इस मुद्दे पर पूछताछ में वह संतोषजनक जवाब भी नहीं दे पाए.
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