जुबिली न्यूज़ डेस्क
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर होम आइसोलेशन के मरीजों को ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की प्रमुख सचिव अनीता सिंह ने जारी परिपत्र में होम आइसोलेशन के मरीजों को आवश्यकतानुसार निर्बाध रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में सभी मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को अवगत कराया गया है।
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इस परिपत्र के अनुसार होम आइसोलेटेड कोविड धनात्मक अथवा प्रिजम्पटिव कोविड रोगियों को ऑक्सीजन उपलब्ध करायी जाए। कोविड टेस्ट प्रयोगशाला में धनात्मक आने वाले रोगियों तथा ऐसे रोगी जिनके पास धनात्मक रिपोट उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनके खून की जांच, एक्स-रे अथवा सीटी जांच में कोविड के लक्षण दिखायी दे रहे हों, को ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
दोनों विकल्पों में मरीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता का किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा हस्ताक्षरित पर्चा उपलब्ध कराने पर ऑक्सीजन सिलेण्डर उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन के मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कराते समय जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वह सिलेण्डर किसी ऐसे मरीज को न दिया जाए, जो पहले से किसी कोविड अस्पताल में भर्ती है। होम आइसोलेशन के मरीजों के लिए उनके परिजनों द्वारा ऑक्सीजन सिलेण्डर प्राप्त किये जाने के लिए जिलाधिकारी द्वारा जिले में एक या एक से अधिक स्थान चिन्हित किये जाएंगे।
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मरीजों के आधार कार्ड की छायाप्रति एवं मरीज के उपयोग के लिए सिलेण्डर प्राप्त करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड तथा मोबाइल नम्बर प्राप्त करने के उपरान्त ऑक्सीजन सिलेण्डर उपलब्ध कराये जाएंगे। साथ ही सिलेण्डर का चिन्हीकरण कराना भी सुनिश्चित किया जाएगा।
जारी परिपत्र में यह भी उल्लिखित है कि प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए 10 मई को ऑक्सीजन की कुल मांग 56 मीट्रिक टन दर्शायी गयी है। इस मांग में वृद्धि या कमी होने तथा मरीजों के लिए ऑक्सीजन की मांग एवं आपूर्ति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर गृह विभाग में स्थापित कोविड कण्ट्रोल रूम में प्रतिदिन उपलब्ध करायी जाएगी।