जुबिली न्यूज़ डेस्क
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू खाते के कई नियमों में राहत देने का ऐलान किया है। ये नए नियम 15 दिसंबर से ही लागू हो चुके हैं। नए नियमों के अनुसार, 6 अगस्त को रिजर्व बैंक की ओर से कमर्शियल बैंक्स और पेमेंट बैंक्स के लिए एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें चालू खाते को लेकर कुछ जरूरी निर्देश दिए गए थे लेकिन अब इन नियमों से कई अकाउंट्स को राहत दी गई है।
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6 अगस्त को जारी किए गए रिजर्व बैंक के सर्कुलर के अनुसार, रिजर्व बैंक ने बैंकों के उन ग्राहकों का करंट अकाउंट खोलने पर रोक लगाने का काम किया था, जिन्होंने बैंकिंग सिस्टम से कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट के रूप में क्रेडिट फैसिलिटी लिया हो।
नए सर्कुलर पर नजर डालें तो ग्राहकों को उसी बैंक में अपना Current Account या ओवरड्राफ्ट अकाउंट खुलवाना जरूरी होगा, जिससे वो लोन लेने का काम कर रहे हैं।
ये नियम उन ग्राहकों पर लागू होंगे जिन्होंने बैंकों से 50 करोड़ से ज्यादा का लोन लेने का काम किया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि अमूमन ऐसा देखा गया है कि ग्राहक लोन किसी एक बैंक से लेते हैं और करंट अकाउंट किसी दूसरे बैंक में जाकर खुलवा लेते हैं।
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ऐसा करने से कंपनी का कैशफ्लो ट्रैक करने में दिक्कत होती है। ऐसे में कोई भी बैंक ऐसे ग्राहकों का चालू खाता न खोलें जिन्होंने कैश क्रेडिट या फिर ओवरड्राफ्ट की सुविधा किसी और बैंक से ले रखी है।
बता दें RBI ने करंट अकाउंट खोलने की शर्तों में छूट देने के साथ- साथ ग्राहको को अलर्ट भी किया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि ये छूट सिर्फ शर्तों के साथ दी जा रही है तो बैंक को भी इसका ध्यान रखना होगा।
इसके अलावा बैंक इस बात को लेकर आश्वस्त करेंगे कि इसका इस्तेमाल कुछ तय ट्रांजेक्शन के लिए ही किया जाएगा। इसके अलावा बैंक की ओर से इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि कैश क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट को रेगुलर मॉनिटर करें।
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