जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
नई दिल्ली. किसी प्रोडक्ट के विज्ञापन के लिए एडिटेड तस्वीर का इस्तेमाल अब अपराध की श्रेणी में आएगा. सोशल मीडिया पर दुनिया भर में एडिटेड तस्वीरों का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है. एडीटेड तस्वीरों का इस्तेमाल करने वालों पर अब शिकंजा कसने की तैयारी है.
एडीटेड तस्वीरों के ज़रिये लोगों को भ्रमित किये जाने को लेकर क़ानून सक्रिय हो गया है. नार्वे में इस बात को लेकर क़ानून बना दिया गया है. अगर कोई सेलीब्रिटी भी सोशल मीडिया पर या किसी विज्ञापन में अपनी एडीटेड तस्वीर का इस्तेमाल करता है तो उसे बताना होगा कि यह एक्चुअल तस्वीर नहीं है बल्कि इसे एडिट किया गया है.
यह क़ानून बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सेलिब्रिटी की एडिटेड तस्वीर से उनके प्रशंसक भ्रमित हो जाते हैं. वह यह बात नहीं जानते कि वो जो तस्वीर देख रहे हैं वास्तव में वह फेक तस्वीर है. दरअसल वर्ष 2010 में इन्स्टाग्राम आने के बाद एडीटेड तस्वीरें डाले जाने का सिलसिला तेज़ हो गया.
नार्वे में यह क़ानून लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वर्ष 2017 में यूके रॉयल सोसायटी फॉर पब्लिक हेल्थ की रिपोर्ट में बताया गया कि इन्स्टाग्राम की वजह से नौजवान लोगों की मेंटल हेल्थ पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है. इससे पहले ब्रिटेन में भी सेलिब्रिटीज़ को विज्ञापनों में ऐसे फिल्टर्स इस्तेमाल करने से रोका गया जो विज्ञापन के असर को तो बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर डेटा है लेकिन उसे देखने वाले उसे ही असली पिक्चर समझ लेते हैं.
यह भी पढ़ें : डंके की चोट पर : चलो हम आज ये किस्सा अधूरा छोड़ देते हैं
यह भी पढ़ें : नैनीताल हुआ पर्यटकों से गुलज़ार तो हाईकोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस
यह भी पढ़ें : योगी सरकार के प्रयास से बढ़ रही यूपी में हरियाली
यह भी पढ़ें : यूपी में ट्रिपल टी रणनीति के दिखे सकारात्मक परिणाम
नार्वे में इसे लेकर जो कानून बनाया गया है उसमें साफ़ तौर पर कहा गया है कि एडीटेड तस्वीर इस्तेमाल करते वक्त अगर वहीं पर यह नहीं बताया गया कि यह एडीटेड तस्वीर है तो इसकी सज़ा भी भुगतनी पड़ सकती है. यह क़ानून इन्स्टाग्राम के साथ ही फेसबुक और ट्वीटर पर भी लागू होगा. फिलहाल इस क़ानून को विज्ञापन वाली पोस्ट पर ही लागू किया जायेगा. इस कानून के अनुसार अगर कोई सेलीब्रिटी विज्ञापन में मसल्स या शरीर के किसी अन्य हिस्से को आकर्षक दिखाने के लिए उसे एडिट करता है तो यह बात उसे उसी विज्ञापन में बतानी भी होगी.