जुबिली न्यूज डेस्क
देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश में एक बार फिर नाइट कर्फ्यू का दौर लौट आया है।
योगी सरकार ने 25 दिसंबर से रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक के लिए नाईट कर्फ्यू लागू कर दिया है। इसके साथ ही विवाह समारोहों में भी दो सौ से अधिक मेहमानों को बुलाने पर रोक लगा दी गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम-9 को आदेश दिया है कि कल से रात्रिकालीन कर्फ्यू को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। रात में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा।
इसके अलावा शादी-विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोगों के भागीदारी की इजाजत होगी। आयोजनकर्ता इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को देंगे।
कोरोना के नये वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए लखनऊ में पहले ही धारा-144 लागू कर दी गई थी। इसके साथ ही पूरे राज्य में सार्वजनिक जगहों पर सामाजिक दूरी और मास्क का उपयोग अनिवार्य किया गया है।
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मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को ओमिक्रॉन के प्रति सचेत करते हुए सरकारी अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाने और अन्य जरूरी उपाय करने को कहा है।
गौरतलब है कि देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहा है। अब तक करीब तीन सौ से अधिक मामले इस वेरिएंट के आ चुके हैं।
इसके अलावा राज्यों में रोज आने वाले कोरोना पॉजिटिव मामलों की भी संख्या ढ़ी है। इस बीच पीएम मोदी ने ताजा हालात पर राज्य सरकारों के साथ समीक्षा बैठक की जिसमें उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने के लिए अपनी तैयारी बढ़ाने का निर्देश दिया।
क्रिसमस और नए साल के जश्न पर सतर्कता के निर्देश
सीएम योगी ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए क्रिसमस और नए साल के जश्न के मद्देनजर राज्य में सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
योगी ने कहा कि संक्रमण को मात देने के लिए सजगता के साथ सतर्कता जरूरी है। ऐसे में सार्वजनिक स्थानों जैसे मॉल, सिनेमाघर, होटल, कैफे व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अधिक सतर्कता बरती जाएगी।
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उन्होंने कहा कि क्रिसमस और नए साल के जश्न में आयोजित होने वाली पार्टियों में कोविड प्रोटोकाल, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य होगा। प्रदेश में आने वाले हर यात्री की जांच पर जोर दिया जा रहा है वहीं, प्रदेशवासियों को नए वायरस के प्रकोप से बचाने के लिए तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है।