जुबिली पोस्ट ब्यूरो
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए पुलिस जवानों के न्यूनतम वेतनमान के बराबर वेतनमान दिए जाने का आदेश दिया है।
इसके खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी, लेकिन सुप्रीमकोर्ट ने यूपी सरकार की अपील ठुकरा दी है। आपको बता दें हाईकोर्ट ने होमगार्डों को रेग्युलर सैलरी देने की मांग खारिज कर दी थी। लेकिन, कहा था कि होमगार्डों की सेवा को देखते हुए रोज इतना भत्ता दिया जाए जो एक पुलिस कांस्टेबल के एक महीने की न्यूनतम सैलरी से कम न हो।
आपको बता दें यूपी होमगार्ड अधिनियम 1963 के तहत इनकी सेवा ली जाती है। होमगार्ड नियमित रूप से पुलिस की कानून- व्यवस्था कायम रखने में मदद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के करीब एक लाख होमगार्ड्स को फायदा होगा।
बता दें कि अभी तक होमगार्ड्स को 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाता था, जो अब बढ़कर 800 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने 2016 से एरियर का भी भुगतान करने का आदेश दिया है। इस फैसले के आने के बाद न केवल होमगार्ड्स खुश है, बल्कि उनके परिवार वाले खुशी से झूम उठे है।