जुबिली न्यूज़ डेस्क
मध्यप्रदेश सरकार ने सभी शासकीय कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति और कोविड-19 से संबंधित नियमों का पालन करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।
प्रदेश में 7 महीनों के बाद वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था पूरी तरह खत्म कर दी है। अब सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को ऑफिस आना होगा और वे घर से कार्य नहीं कर सकेंगे। यानी अब सरकारी कार्यालयों में शत-प्रतिशत उपस्थिति होगी। पहले 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ सरकारी कार्यालयों में काम हो रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
ऑफिस के लिए भी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें वे साथ बैठकर न तो खाना नाश्ता कर सकेंगे और न ही हाथ मिला सकेंगे।
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राज्य शासन द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।कार्यालयों में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
नई गाइडलाइन के अनुसार जिन नियमों का पालन करना होगा वो इस प्रकार है।
- कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा।
- प्रत्येक कर्मचारी को स्वंय एवं अन्य की सुरक्षा हेतु मास्क का उपयोग करना होगा।
- प्रत्येक कर्मचारी के लिए अनिवार्य होगा कि वह कार्यलयीन अवधि में मास्क से मुंह एवं नाक ढॉक कर रखें तथा बात करते समय मास्क को नीचे न करें।
- कार्यालयों में सोशल डिस्टेसिंग हेतु परस्पर पर्याप्त दूरी रखी जाए।
- संपर्क में आने वाली सतहें, दरवाजों के हैडल, हैण्डरेल, शौचालय इत्यादि को नियमित रूप से सेनेटाईज किया जाए।
- अभिवादन हेतु आपस में हाथ न मिलावें तथा एक साथ बैठकर चाय/भोजन इत्यादि न करें।
- नियमित रूप से साबुन-पानी तथा एल्कोहल युक्त हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग किया जाए।
- कोविड-19 संबंधी कोई भी लक्षण जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ आदि लक्षण हो तो तत्काल फीवर क्लिनिक में परीक्षण कराएं तथा संबंधित कार्यालय प्रमुख को सूचित करें।
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