जुबिली स्पेशल डेस्क
नई दिल्ली। पूर्व पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 के रोडरेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई थी । इन दिनों पंजाब की पटियाला जेल में बंद हैं।
जेल में बंद नवजोत सिंह सिद्धू ने अब अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने जेल सुपरिटेंडेंट को पत्र लिखकर सुरक्षा मुहैया कराने की गुहार लगायी है।
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बता दें कि जेल में बदं सिद्धू ने जेल की दाल-रोटी खाने से मना कर दिया था और सिर्फ सलाद खाकर अपना गुजारा कर रहे थे। उन्होंने तर्क दिया था कि था कि उन्हें गेहूं से एलर्जी है, ऐसे में उन्होंने जेल का खाना खाने से इनकार कर दिया था। वे जेल की दाल रोटी नहीं खा रहे थे और सिर्फ सलाद खाकर गुजारा कर रहे थे।
क्या है मामला?
नवजोत सिद्धू का वर्ष 1988 में पटियाला में पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1 हजार का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया लेकिन इसके खिलाफ पीडि़त पक्ष ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। इसके बाद अब इसमें फैसला आया था । दरअसल, सिद्धू ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक शख्स की पिटाई की थी। इसके बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। हालांकि, रिपोर्ट में सामने आया था कि शख्स की मौत हार्ट अटैक से हुई। इस मामले में सिद्धू को एक साल की सजा हुई है।
बता दें कि धारा 323 के अनुसार, जो भी व्यक्ति (धारा 334 में दिए गए मामलों के सिवा) जानबूझ कर किसी को स्वेच्छा से चोट पहुँचाता है, उसे अधिकतम एक साल जेल की सजा का प्रावधान है। इसके तहत मुजरिम को एक साल कारावास या एक हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है।