जुबिली स्पेशल डेस्क
कोलकाता। नारदा स्टिंग टेप केस में तृणमूल कांग्रेस के चारों नेताओं को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है और चारों नेताओं को अंतरिम जमान मिल गई है। हालांकि हाईकोर्ट ने कुछ शर्ते भी रखी है।
उनमें चारों नेताओं को दो लाख रुपये का निजी बांड पर जमानत दी गई है। इसके साथ ही जांच में एजेंसी का सहयोग करना होगा और नारदा मामले पर लंबित मुकदमे पर किसी भी प्रकार की प्रेस वार्ता नहीं कर सकेंगे। ये अंतरिम जमानत मामले के अंतिम परिणाम के अधीन होगी।
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बता दें कि सीबीआई ने सोमवार को बंगाल सरकार के मंत्री फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी के साथ-साथ टीएमसी विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर सुवन चटर्जी को गिरफ्तार किया था।
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एजेंसी की टीम इन अधिकारियों के घर पर पहुंची और उन्हें पूछताछ के लिए कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित अपने दफ्तर लेकर आई थी।
बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ की ओर से इन नेताओं के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दिए जाने के बाद सीबीआई ने यह एक्शन लिया है।
नारदा स्टिंग टेप मामला के बारे में
मामला साल 2014 का है जब नारदा टीवी न्यूज चैनल के मैथ्यू सैमुअल ने कथित स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें तृणमूल कांगेस के मंत्री, सांसद और विधायक लाभ के बदले में कंपनी के प्रतिनिधियों से कथित तौर पर धन लेते नजर आए थे।
यह टेप पश्चिम बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सार्वजनिक हुआ था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्टिंग ऑपरेशन के संबंध में मार्च 2017 को सीबीआई जांच का आदेश दिया था।