जुबिली स्पेशल डेस्क
भारत में अवैध घुसपैठ को रोकने और अवैध घुसपैठियों को कड़ी सजा देने के लिए भारत सरकार जल्द ही आप्रवासन और विदेशी विधेयक, 2025 सदन में लाने की तैयारी में है।
बिल का ड्राफ्ट तैयार है और जल्द इसे संसद में पेश करने की तैयारी है। बिल के ड्राफ्ट पर नजर दौड़ाये तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बिना वैध दस्तावेजों (वीजा और पासपोर्ट) के भारत में एंट्री करता है तो उसे पांच साल तक सजा देने की बात कही गई है। इतना ही नहीं पांच लाख तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
अगर कोई विदेशी व्यक्ति फर्जी पासपोर्ट या वीजा के जरिए भारत में प्रवेश करता है, तो उसे 2 से 7 साल तक की सजा हो सकती है और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
इसके अलावा, अगर किसी विदेशी व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 58 के तहत गंभीर अपराध करने का शक हो, तो पुलिस उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यह गिरफ्तारी हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा की जा सकती है।
बिल के अनुसार, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों या किसी भी संस्था को अगर वे किसी विदेशी को नौकरी या प्रवेश देते हैं, तो इसकी जानकारी सरकार को देनी होगी।
इसके अलावा, सरकारी एजेंसियां सुरक्षा कारणों से किसी विदेशी की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा सकती हैं। यह प्रतिबंध भारत और किसी अन्य देश के संबंधों के आधार पर भी लगाया जा सकता है। सरकार भारत में प्रवेश और बाहर जाने के लिए विशेष इमिग्रेशन पोस्ट भी बना सकती है ।
बिल के अनुसार, फर्जी दस्तावेजों से जुड़ी मामलों में इमिग्रेशन अधिकारी का फैसला अंतिम होगा। अगर कोई विदेशी व्यक्ति वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी भारत में रहता है, तो उसे 3 साल तक की जेल या 3 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा, अगर कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी को अवैध रूप से रहने में मदद करता है, तो उसे भी सजा दी जाएगी।