न्यूज़ डेस्क
नई दिल्ली। टैलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया है। इसी दौरान नए नियम को लागू करने की तारीख की भी घोषणा कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक नए नियम 16 दिसंबर से लागू होंगे।
नए नियमों के लागू होने बाद ग्राहक सिर्फ दो दिनों में अपना नंबर एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट कर सकेंगे। अगर आप नंबर एक सर्कल से दूसरे सर्कल में भी पोर्ट करना चाहते हैं तो नए नियम लागू होने के बाद 5 दिनों में नम्बर पोर्ट एक सर्कल से दूसरे सर्कल में हो जाएगा।
ये भी पढ़े: आखिर क्यों दौड़ी खाली ट्रेन, बिकी सिर्फ एक टिकट
नियम लागू होने में देरी पर सफाई देते हुए ट्राई ने कहा है कि अभी फिलहाल टैस्टिंग की जा रही है और इसमें अधिक समय इसलिए लग गया है ताकि नियम लागू होने के बाद कोई समस्या सामने न आए।
मोबाइल यूजर अक्सर अपने ऑपरेटर के रिचार्ज प्लान, सर्विस या नेटवर्क से नाखुश होकर नंबर पोर्ट करने का विकल्प चुनते हैं लेकिन मौजूदा समय में एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट करने में 7 से 8 दिनों का समय लग जाता है। ऐसे में ग्राहक को काफी असुविधा भी होती है। नए नियमों के आने के बाद मोबाइक नंबर को पोर्ट करना और भी आसान हो जाएगा।
ये भी पढ़े: हेलो राइड ने लाखों ठगे, पीड़ितों ने चेयरमैन समेत 8 लोगों पर दर्ज कराया केस