न्यूज डेस्क
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया है कि सेंगर के खिलाफ आरोप तय करने के लिए साक्ष्य मौजूद है। कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर पर आइपीसी की धारा 120b, 363, 366, 109, 376(i) और पॉक्सो एक्ट 3&4 के तहत आरोप तय किए हैं।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। पीड़िता को भी इलाज के लिए एम्स लाया गया है। जहां उसका उपचार चल रहा है। घायल पीड़िता के वकील को भी एम्स लाया गया है. वह अभी कोमा में हैं।
Unnao Rape Case: Delhi’s Tis Hazari Court has passed order on charges under relevant sections of Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act. https://t.co/85LtrKl0nI
— ANI (@ANI) August 9, 2019
बता दें कि अप्रैल 2017 में नाबालिग लड़की ने उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था। उसने विधायक के करीबियों पर भी उसके यौन शोषण का आरोप लगाया था। मामला सामने आने के बाद सूबे की योगी सरकार ने इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।