जुबिली न्यूज डेस्क
हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक लगाने का फैसले को सही ठहराया है।
वहीं अदालत के फैसले पर कई नेताओं ने आपत्ति जतायी है। इस फैसले पर नेताओं की प्रतिक्रिया भी आ रही है। इसी कड़ी में पीडीपी प्रमुख और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की भी प्रतिक्रिया आई है।
मुफ्ती ने कहा है कि ‘यह सिर्फ धर्म का नहीं बल्कि स्वतंत्रता चुनने का भी मामला है।’
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दरअसल कर्नाटक हाई कोर्ट ने आज शिक्षण संस्थानों में हिजाब को प्रतिबंधित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि इस्लाम धर्म में हिजाब पहनना एक अनिवार्य प्रथा नहीं है।
Karnataka HC’s decision to uphold the Hijab ban is deeply disappointing. On one hand we talk about empowering women yet we are denying them the right to a simple choice. Its isn’t just about religion but the freedom to choose.
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) March 15, 2022
मुफ्ती ने अपने ट्वीट लिखा है, ” कर्नाटक उच्च न्यायलय द्वारा हिजाब बैन को जारी रखने का फैसला निराशाजनक है। एक ओर हम महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं तो वहीं दूसरी ओर हम उन्हें एक साधारण विकल्प के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। यह सिर्फ धर्म का नहीं बल्कि स्वतंत्रता चुनने का भी मामला है।”
वहीं हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि वो अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं और देश और राज्य में हर किसी से अपील करते हैं कि सभी लोग आगे बढ़ें।
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संसद का सत्र शुरू होने से पहले मंगलवार को प्रह्लाद जोशी ने कहा कि हर किसी को उच्च न्यायालय का फैसला स्वीकार करते हुए शांति व्यवस्था कायम करने की जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा, “छात्रों का मूलभूत काम शिक्षा है। तो सब कुछ पीछे छोड़कर पढऩा चाहिए और एक रहना चाहिए। ”